बदला लेने का हथियार न बनें कानूनी प्रावधान …
हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा।
यह सच है कि पिछले सालों में जिस तरह इस धारा का दुरुपयोग बढ़ा है, उससे महिला उत्पीड़न के सही मामलों पर भी अंगुलियां उठ जाती हैं। वहीं 498-ए के तहत झूठे मामलों की बढ़ती संख्या इस प्रावधान के मूल मकसद के पूरा होने में भी बाधक नजर आती है। वैसे तो यह प्रावधान घरेलू हिंसा के मामलों में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने वाला कवच है। लेकिन जब यह कहा जाने लगे कि दहेज उत्पीड़न जैसे मामले भी एक पक्ष से बदला लेने का हथियार बनते जा रहे हैं तो सवाल उठना लाजिमी है। इस धारा के दुरुपयोग का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ऐसे प्रकरणों में प्रत्येक 100 में से सिर्फ 17 केस में ही दोषी को सजा मिलती है। वर्ष 2021 में अदालतों में धारा 498-ए से जुड़े 25,158 मामलों में ट्रायल हुआ था जिनमें से 4,145 मामलों में ही आरोपी पर दोष साबित हो सका है। शेष मामलों में या तो समझौता हो गया या फिर आरोपी बरी हो गए। आपराधिक कानून सुधारों की जब भी बात होती है, देश में महिलाओं के खिलाफ हिंसा से संबंधित ऐसे कानूनों के दुरुपयोग को लेकर सामाजिक स्तर पर तो आवाज उठती ही है पुलिस, राजनेताओं के बयानों के साथ-साथ कोर्ट में भी इसको लेकर तर्क-वितर्क दिए जाते रहे हैं। यह बात भी सही है कि घरेलू हिंसा की पीड़िताओं को सुरक्षा कवच मिलता रहना चाहिए। लेकिन कानून के प्रावधानों का दुरुपयोग नहीं हो, इसका ध्यान जांच एजेंसियों को रखना होगा।
खास तौर से पुलिस की यह बड़ी जिम्मेदारी है कि जांच के दौरान वह विवेक से काम ले। एफआइआर से पहले की पुलिस पड़ताल इसमें अहम भूमिका निभा सकती है। यह ध्यान रखना होगा कि जरा-सी भी चूक पीड़ित महिलाओं को न्याय पाने से वंचित कर सकती है। कानून पर भरोसा भी तब ही होगा, जब झूठे मामले दर्ज कराने वालों को भी दंडित किया जाए।