जब बैंक कर्मचारी ग्राहकों से बदतमीजी से बात करते हैं ? ग्राहक जानें अपने अधिकार ?

बैंक ……. ग्राहक जानें अपने अधिकार, लंच कहकर अधिकारी नहीं टाल सकते काम

 जब बैंक कर्मचारी ग्राहकों से बदतमीजी से बात करते हैं, उनका टाइम खराब करते हैं, मिनटों के काम के लिए रोज-रोज बैंक के चक्कर लगवाते हैं।

बैंक ग्राहकों की इन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए आज हम  बैंकिंग सर्विस से रिलेटेड ग्राहकों के अधिकारों के बारे में जानेंगे।

सवाल: बैंक कर्मचारी ग्राहकों के साथ किस-किस तरह से मिसबिहेव यानी गलत व्यवहार नहीं कर सकते हैं?
जवाब:
 इसे नीचे लगे क्रिएटिव से समझते हैं-

सवाल: बैंक में लंच हो जाने पर घंटों तक इंतजार करना पड़ता है, इसका क्या रूल है?
जवाब:
 सबसे पहली बात कि बैंक कर्मचारी एक साथ लंच पर नहीं जा सकते हैं।

RBI ने एक RTI के जवाब में बताया था कि बैंक के अधिकारी एक साथ लंच पर नहीं जा सकते हैं। वे एक-एक करके लंच ब्रेक ले सकते हैं।

इस दौरान नॉर्मल ट्रांजेक्शन चलते रहना चाहिए। ग्राहकों को घंटों इंतजार करवाना नियम के खिलाफ है।

सवाल: बैंक कर्मचारी घंटों इंतजार करवाएं, या काम करने में आना-कानी या लेटलतीफी करें, तो शिकायत कहां करें और इसका क्या प्रोसेस है?
जवाब:
 अगर बैंक कर्मचारी आपको लंच के नाम पर घंटों इंतजार करवाएं, आपसे अच्छे से बात न करें या काम में लेटलतीफी करें तो आप उनकी शिकायत कर सकते हैं।

ग्राहकों की शिकायत दूर करने के लिए कुछ बैंक, शिकायत लिखने के लिए रजिस्टर रखते हैं। इसमें आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

अगर रजिस्टर से बात न बने, तो आप उस कर्मचारी की शिकायत बैंक मैनेजर या नोडल ऑफिसर से भी कर सकते हैं।

इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लोकपाल या उपभोक्ता फोरम में भी शिकायत करा सकते हैं।

वहीं ग्राहकों की शिकायत से निपटने के लिए अमूमन हर बैंक में ग्रीवेंस रिड्रेसल फोरम भी होते हैं। ये भी ग्राहक की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं।

सवाल: ग्रीवेंस रिड्रेसल फोरम में ग्राहक किसी बैंक कर्मचारी की कैसे शिकायत कर सकते हैं?
जवाब:
 ग्रीवेंस रिड्रेसल फोरम का मकसद है किसी भी ग्राहक की शिकायत को निपटाना। इसलिए आप बैंक का ग्रीवेंस रिड्रेसल नंबर लेकर शिकायत कर सकते हैं। चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं।

आप ग्रीवेंस रिड्रेसल का नंबर रिलेटेड बैंक की वेबसाइट से जाकर निकाल सकते हैं। अगर चाहें तो बैंक के कस्टमर केयर को कॉल करके भी नंबर ले सकते हैं।

सवाल: अगर बैंक से रिलेटेड किसी भी परेशानी की शिकायत करनी है, तो कहां जाएं?
जवाब:
 पॉइंट्स से समझते हैं-

  1. https://cms.rbi.org.in पर जाकर शिकायत कर सकते हैं।
  2. CrPC@rbi.org.in पर ईमेल भेज सकते हैं।
  3. टोल फ्री नंबर 14448 पर भी कॉल करके बैंक की शिकायत कर सकते हैं।
  4. बैंक के टोल फ्री नंबर पर कॉल कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

जैसे- अगर भारतीय स्टेट बैंक के किसी कर्मचारी की शिकायत करना चाहते हैं तो आप टोल फ्री नंबर 18004253800 और 1800112211 पर कॉल कर सकते हैं।

सवाल: बैंक के लॉकर में रखें रुपयों में दीमक लग जाएं या जेवर चोरी हो जाएं, तो उसकी भरपाई कौन करेगा?
जवाब:
 लॉकर की सुरक्षा से जुड़े कई मामलों के सामने आने के बाद RBI ने नए नियम बनाए।

इस साल फरवरी में लागू हुए नए बैंक लॉकर नियमों को नीचे लगे क्रिएटिव से समझें और जानकारी दूसरों को शेयर भी करें।

सवाल: अगर बैंक ने ग्राहक की शिकायत पर एक्शन नहीं लिया तो ग्राहक क्या करें?
जवाब:
 इसे ऐसे समझते हैं-

बैंकिंग लोकपाल में शिकायत करें

RBI ने ग्राहकों की शिकायत दूर करने के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत 2006 में की थी। ग्राहक बैंकिंग लोकपाल में शिकायत कर सकते हैं।

बैंकिंग लोकपाल में शिकायत इन्हीं कंडीशन में कर सकते हैं-

  • जिस बैंक से रिलेटेड समस्या है, उस बैंक ने ग्राहक की शिकायत रिसीव की हो और उनकी तरफ से एक महीने के अंदर ग्राहक को कोई जवाब न दिया गया हो।
  • बैंक ने ग्राहक की शिकायत ही खारिज कर दी हो।
  • बैंक ने ग्राहक को जो जवाब दिया हो, उससे वह संतुष्ट न हो।

ग्राहकों को बैंकिंग लोकपाल में शिकायत दर्ज करवाते समय कुछ बातों को मानना होगा-

  • ग्राहक डायरेक्ट बैंकिंग लोकपाल में शिकायत नहीं कर सकते। पहले उन्हें उस बैंक में लिखित शिकायत करनी होगी, जहां से उन्हें कोई परेशानी हुई है।
  • शिकायत की कार्रवाई शुरू होने के 1 साल के अंदर ही आपको बैंकिंग लोकपाल में शिकायत करनी होगी।
  • ऐसा नहीं होगा कि आप बैंक या उसके कर्मचारी की शिकायत बैंकिंग लोकपाल में 2 साल, 3 साल या 5 साल बाद करें।

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