दिल्ली NCR को फिर डरा सकता है प्रदूषण !
1 अक्टूबर से लागू होगा GRAP, डीएम ने बैठक कर कहा- NGT के नियमों का सख्त पालन करें …
GRAP को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करते डीएम मनीष वर्मा …
दिल्ली एनसीआर में सर्दी बढ़ने के साथ ही प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ने लगता है। इस लिए 1 अक्टूबर से यहां GRAP लागू कर दिया जाएगा। GRAP के तहत प्रदूषण बढ़ने पर इनके कारकों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। इसकी चार स्टेज होती है। नोएडा प्रशासन ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। डीएम मनीष वर्मा ने तीनों प्राधिकरण के अधिकारियों से कहा कि पूरे जनपद में कही भी NGT के नियमों का वायलेशन न होने पाए। बाजारों में सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाए। प्राधिकरण बाजारों में थैले बांटे। शनिवार को एक्यूआई 110 रिकार्ड किया गया।

जिलाधिकारी ने जिला वृक्षारोपण समिति की समीक्षा की। इस दौरान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी ने बताया कि ग्रैप लागू होने के दौरान धूल उड़ने को रोकने के लिए निर्माण स्थ लों पर विशेष सावधानी बरतना जरूरी है। इसके लिए ठेकेदारों के स्तर पर सावधानी बरतने की जरूरत बताई गई। जिसके अनुपालन में डीएम ने प्राधिकरण के स्तर पर ठेकेदारों के साथ कार्यशाला करने को कहा। जहां विशेषज्ञ उन्हें वायु प्रदूषण रोकथाम की जानकारी देंगे।
वृक्षारोपण समिति की समीक्षा के दौरान बताया गया कि 2023-24 में हुए पौध रोपण को लेकर अभी तक कई विभागों ने पौधों की जियो टैगिंग नहीं कराई है। डीएम ने संबंधित विभागों को तत्काल जियो टैगिंग को पूर्ण कराने के कड़े निर्देश जारी किए। पर्यावरण समिति की बैठक की समीक्षा करते हुए डीएम ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र होने एवं अधिक यातायात होने से पर्यावरण को लेकर जनपद संवेदनशील है। एनजीटी एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए उल्लंघन होने पर जुर्माना लगाया जाए।
अब समझते है GRAP के लागू होने पर क्या होंगी पाबंंदियां
एयर क्वालिटी इंडेक्स 201 से 300 के बीच होने पर….
- धूल और सीएंडडी वेस्ट के लिए गाइड लाइन
- 500 वर्गमीटर के प्लाट या इससे प्लाट पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पर रोक
- नियमों के मुताबिक कचरे को उठाना और निपटारा कही बाहर या खुले में कचरा न फैले
- सड़कों पर मैकेनिकल स्वीपिंग और पानी का छिड़काव
- जहां भी सीएंडडी वेस्ट पड़ा हो वह प्रोपर तरीके से ढका हो
- कंस्ट्रक्शन साइट पर एंटी स्मॉग गन
- खुले में कचरे न जलाया जाए
- ट्रैफिक को चलाने के लिए प्रत्येक चौराहे पर यातायात कर्मी की तैनाती
- प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर हैवी पेनाल्टी लगाई जाए।
- पटाखों के जलाने पर रोक
एयर क्वालिटी इंडेक्स 301 से 400
- मैकेनिकल और वैक्यूम बेस्ड स्वीपिंग
- शहर की सड़कों पर वाटर स्प्रीपिंकल से छिड़काव
- होटल व रेस्टोरेंट में तंदूर, कोल पर प्रतिबंध
- ज़रुरी सर्विस को छोड़कर जनसेट पर रोक
- पार्किंग फीस को बढ़ाकर ताकि लोग घरों से अपने वाहनों से नहीं निकले
- मेट्रो , सीएनजी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाया जाए

एक्यूआई 401 से 450 तक
- एनसीआर में कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी जाए
- पीएनजी पर इंडस्ट्री आपरेट कराई जाए न की फ्यूल पर
- हॉट मिक्सिंग प्लांट से लेकर ब्रिक क्रेक्स प्लांट पर प्रतिबंध
- माइनिंग एक्टिविटी पर प्रतिबंध