क्या है वीजा-पासपोर्ट, कैसे बनता है ये, बिना वीजा घूमें 57 देश !
कनाडा से आने वालों का वीजा बैन:क्या है वीजा-पासपोर्ट, कैसे बनता है ये, बिना वीजा घूमें 57 देश
भारत और कनाडा के रिश्तों में कड़वाहट अब इतनी बढ़ गई है कि भारत सरकार ने कनाडा के नागरिकों के लिए “अगली सूचना तक” वीजा जारी करने की प्रक्रिया निलंबित कर दी है।
कनाडाई नागरिकों के वीजा आवेदनों की शुरुआती जांच के लिए नियुक्त एक निजी एजेंसी – बीएलएस इंटरनेशनल की तरफ से एक नोटिस में कहा गया है, “परिचालन कारणों से भारतीय वीजा सेवाओं को अगली सूचना तक सस्पेंड कर दिया गया है।”
ये तो रही भारत से कनाडा के रिलेशन की बात, लेकिन जब भी अपने देश से किसी दूसरे देश जाने की बात आती है तो दो टर्म्स सबसे पहले दिमाग में आते हैं। पहला वीजा और दूसरा पासपोर्ट।
आज के समय में कई लोग ऐसे हैं, जिनके पास पासपोर्ट और वीजा दोनों हैं, पर ऐसे भी कई लोग हैं जिन्हें पासपोर्ट और वीजा के बीच का अंतर ही नहीं पता है।
वीजा, पासपोर्ट से रिलेटेड कन्फ्यूजन को दूर करेंगे और इनसे जुड़ी जरूरी बातें जानेंगे….
सवाल: वीजा क्या होता है और किसलिए इसकी जरूरत पड़ती है?
जवाब: वीजा की फुल फॉर्म “Visitors International Stay Admission” होता है।
वीजा किसी दूसरे देश में एंट्री करने का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है। यह तय समय सीमा के लिए जारी किया जाता है।
सरल शब्दों में समझें तो आप जिस में देश जा रहे हैं, वहां कितने दिन तक रह सकते हैं, यह वीजा में लिखा होता है। इसकी अवधि खत्म होने पर आपको उस देश को छोड़ना पड़ता है।
वीजा से रिलेटेड जरूरी बातें
- वीजा बनवाने के लिए हमें यह भी बताना पड़ता है कि हमें वीजा किस काम के लिए चाहिए और हम कितना समय उस देश में बिताएंगे।
- मान लीजिए अगर आप अमेरिका जाना चाहते हैं तो आपको वीजा अमेरिकन गर्वनमेंट से मिलेगा। इसमें भारत सरकार का कोई रोल नहीं होगा।
- वीजा के लिए आमतौर पर पासपोर्ट पर स्टैम्प लगाई जाती है या फिर इसे पासपोर्ट पर चिपकाया जाता है।
सवाल: वीजा कितनी तरह का होता है?
जवाब: वीजा जारी करने का हर देश का अपना-अपना नियम होता है। भारत में 10 तरह के वीजा जारी किए जाते हैं। इसे नीचे लगे क्रिएटिव से समझते हैं-
ऊपर लगे क्रिएटिव में बताए गए वीजा के बारे में अब एक-एक करके समझते हैं…
टूरिस्ट वीजा: किसी भी देश में बतौर पर्यटक घूमने की इच्छा से जाने वालों को उस देश की सरकार टूरिस्ट वीजा जारी करती है। टूरिस्ट वीजा पर जाने वालों को उस देश में काम करने, कॉलेज में एडमिशन लेने या देश की किसी भी गतिविधि में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं होती।
ट्रांसिट वीजा: जब किसी देश से होकर तीसरे देश जाना हो, तब ट्रांसिट वीजा जारी किया जाता है। मान लीजिए आपको कनाडा जाना है और आपकी फ्लाइट दुबई से होकर जा रही है, तब आपको दुबई का ट्रांसिट वीजा लेना पड़ेगा।
बिजनेस वीजा: बिजनेस या ऑफिशियल काम से आने वालों को बिजनेस वीजा दिया जाता है। नौकरी करने वालों को भी यही वीजा जारी किया जाता है।
पार्टनर वीजा: किसी देश में रहने वाला कोई इंसान अपने पार्टनर को अगर बुलाना चाहता है तो उसे पार्टनर वीजा लेना पड़ता है।
जर्नलिस्ट वीजा: अगर कोई पत्रकार विदेश जाता है तो उसे जर्नलिस्ट वीजा जारी किया जाता है। ये पत्रकार किसी न्यूज ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित होना चाहिए।
मैरिज वीजा: मैरिज वीजा की टाइम लिमिट कम होती है। जब कोई शादी करना चाहता है और उसका पार्टनर दूसरे देश का है, तब उसे ‘मैरिज वीजा’ अप्लाई करना होता है।
इमीग्रेंट वीजा: अगर कोई भी दूसरे देश में परमानेंट बसना चाहता है तो उसे ‘इमीग्रेंट वीजा’ की जरूरत पड़ती है। इसकी प्रक्रिया लंबी और जटिल होती है।
वीजा ऑन अराइवल: कुछ देशों में वीजा के नियम बहुत स्ट्रिक्ट नहीं हैं। इन देशों में जाने के लिए पहले से वीजा बनवाने की लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता। यहां एयरपोर्ट पर पहुंचने पर तुरंत वीजा मिल जाता है।
डिप्लोमैटिक वीजा: डिप्लोमैटिक वीजा राजनयिकों यानी डिप्लोमेट्स को जारी किया जाता है। इसके लिए डिप्लोमैटिक पासपोर्ट होना जरूरी है।
स्टूटेंड वीजा: इसे स्टडी वीजा भी कहते हैं। यह एक स्पेशल तरह का परमिट होता है, जो विदेश में पढ़ाई करने के लिए जाने वाले स्टूडेंट के लिए जारी होता है। इसे वहां की सरकार अपने यहां पढ़ने आने वाले स्टूडेंट को परमिट के रुप में देती है।
सवाल: वीजा के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है?
जवाब:
- वर्तमान पासपोर्ट और इसी के साथ पुराने पासपोर्ट (अगर हों तो)
- दो पासपोर्ट साइज फोटो
- ओरिजिनल इंटरव्यू अपॉइंटमेंट लेटर
सवाल: वीजा के लिए अप्लाय करने का क्या प्रोसेस है?
जवाब: वीजा बनने का प्रोसेस कई स्टेप्स में होता है। इसे एक-एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं।
- अपने वीजा के प्रकार की पहचान करें।
- अपना आवेदन शुरू करें।
- अपॉइंटमेंट बुक करें।
- फीस जमा करें।
- वीजा आवेदन सेंटर पर जाएं।
- आवेदन को ट्रैक करें।
वीजा के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से अप्लाय कर सकते हैं। एक-एक करके दोनों तरीके सीखते हैं।
वीजा के लिए ऑफलाइन अप्लाय करने का प्रोसेस
- ऑफलाइन अप्लाय करने के लिए दूतावास यानी ऐंबैसी जाना होगा।
- जिस देश जाना चाहते हैं, उस देश का वीजा फॉर्म लें।
- फॉर्म में सभी सही जानकारी भरें।
- फॉर्म भरने के बाद सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी अटैच करें।
- आपके सभी डॉक्यूमेंट्स को सरकारी अधिकारी वेरिफाइड करते हैं।
- आगे के प्रोसेस के लिए सरकारी एग्जीक्यूटिव होम विजिट करते हैं।
- सभी कुछ वेरिफाइड होने के बाद आपको विदेश का वीजा दिया जाता है।
वीजा के लिए ऑनलाइन अप्लाय करने का प्रोसेस
- ऑनलाइन अप्लाय करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
- जिस देश जाना चाहते हैं उस देश के दूतावास यानी ऐंबैसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर होगा।
- अब वीजा वाले लिंक पर क्लिक करना होगा।
- सामने वेबसाइट का “होम पेज” खुल कर आएगा।
- इसमें “अप्लाय फॉर वीजा” के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- नए पेज पर वीजा आवेदन फॉर्म खुलेगा।
- फॉर्म में सभी सही जानकारी भरें।
- अब रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर अपलोड करें।
- सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सबमिट बटन पर क्लिक करें।
- अब पेमेंट के ऑप्शन पर जाकर पेमेंट कर दें।
- पेमेंट करने के बाद रसीद का प्रिंट निकल कर रख लें।
- अगर आपके द्वारा दी गई जानकारी सही पाई जाती है, तो आपके लिए वीजा जारी कर दिया जाता है।
इन जरूरी डॉक्यूमेंट्स को उस देश के दूतावास लेकर जाएं, जहां आप जाना चाहते हैं और वहां जाकर सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करें।
वीजा बनवाने की फीस
वीजा अप्लाय करने के लिए फीस भी लगती है। यह फीस अलग-अलग देशों की अलग हो सकती है। यह फीस देने का अर्थ ये नहीं है कि अब आपका वीजा अप्रूव होगा ही। वीजा रिजेक्ट होने की स्थिति में जमा की गई फीस वापस नहीं मिलती।
वीजा के लिए इंटरव्यू प्रोसेस
- वीजा बनवाने की प्रक्रिया में आपका एक इंटरव्यू भी होता है।
- आप जिस देश जाना चाहते हैं उस देश का दूतावास आपका इंटरव्यू लेता है। इसका कारण यह है कि ऑफिसर्स इस बात कि पुष्टि करना चाहते हैं कि आप विदेश जाने के लिए शिक्षित हैं या नहीं। या आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। उनके देश में जाने के पीछे आपका मकसद क्या है। यह एक तरह का सिक्योरिटी चेक और फिल्टर होता है।
भारतीय पासपोर्ट के धारकों को मौजूदा समय में 57 देशों की यात्रा के लिए वीजा अप्लाय की जरूरत नहीं पड़ती है। इन देशों में भारतीयों को वीजा फ्री एंट्री मिलती है, या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा दी जाती है।
वीजा ऑन अराइवल में पैसेंजर को रिलेटेड देश में पहुंचने के बाद एयरपोर्ट पर ही तुरंत वीजा दे दिया जाता है। इसका प्रोसेस भी आसान होता है।
ये तो बात हुई वीजा की, लेकिन अब इसके साथ पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया को भी समझ लेते हैं क्योंकि पासपोर्ट के बिना वीजा भी नहीं बन सकता।
सवाल: पासपोर्ट क्या होता है, इसे कौन जारी करता है और इसका यूज कहां होता है?
जवाब: पासपोर्ट एक पहचान पत्र होता है, जो विदेश जाने के दौरान आपकी पहचान बताने वाला मेन सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट होता है।
पासपोर्ट भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। यह आपकी पहचान और राष्ट्रीयता बताता है।
इस पर आपका नाम, नागरिकता, फोटो, माता-पिता का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है।
दूसरे देश जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है।
सवाल: पासपोर्ट कौन बनवा सकता है?
जवाब:
- कोई भी भारतीय नागरिक
- एक दिन के बच्चे से लेकर किसी भी उम्र तक के लोग।
नोट: पेरेंट्स का पासपोर्ट होने पर बच्चे का पासपोर्ट सिर्फ ऐफिडेविड के आधार पर बनाया जा सकता है।
सवाल: पासपोर्ट कितनी तरह का होता है?
जवाब: तीन तरह के होते हैं-
रेगुलर पासपोर्ट: ये नीले रंग का होता है। इसे आर्डिनरी पासपोर्ट भी कहा जाता है। विदेश घूमने जाने वालों को यह पासपोर्ट दिया जाता है।
ऑफिशियल पासपोर्ट: ये सफेद रंग का होता है। इस तरह का पासपोर्ट किसी दूसरे देश में काम कर रहे सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है।
डिप्लोमैटिक पासपोर्ट: ये मरून कलर का होता है। यह पासपोर्ट भारतीय राजनयिकों को जारी किया जाता है।
ध्यान दें: अगर विदेश में ट्रेवल करने गए किसी भारतीय का पासपोर्ट खो जाता है तो उस देश में मौजूद इंडियन ऐंबैसी उस टूरिस्ट को अपने देश वापस लौटने के लिए टेम्प्रेरेरी पासपोर्ट जारी करती है। इसे इमरजेंसी पासपोर्ट भी कहते हैं।
सवाल: पासपोर्ट किसके लिए कितने साल तक वैलिड होता है?
जवाब: पासपोर्ट इंडिया वेबसाइट के मुताबिक,
- 18 साल से कम उम्र वाले होल्डर के लिए केवल 5 साल तक वैलिड होता है।
- 18 साल से ज्यादा उम्र के होल्डर्स यानी वयस्कों का 10 साल तक वैलिड होता है।
नोट: वैलिडिटी खत्म होने के बाद होल्डर अपने पासपोर्ट को रिन्यू करवा सकते हैं। रिन्यू करवाने से पासपोर्ट की वैलिडिटी बढ़ा दी जाती है।
सवाल: बिना पासपोर्ट और वीजा के कौन से देश में घूमने जा सकते हैं?
जवाब: बिना पासपोर्ट और वीजा के 6 देश घूम सकते हैं।
- नेपाल
- भूटान
- मकाऊ
- श्रीलंका
- मालदीव
- जमैका