कोचिंग सेंटर की मनमानी रोकने के लिए ..? नहीं कर सकेंगे झूठे एडवर्टाइजमेंट …

कोचिंग सेंटर की मनमानी रोकने के लिए हरियाणा सरकार लाएगी कानून, नहीं कर सकेंगे झूठे एडवर्टाइजमेंट

कोचिंग इंस्टिट्यूट अपने फायदे के लिए झूठे एडवर्टाइजमेंट ओर मनचाही मोटी फीस वसूलते हैं। जिसमें स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को परेशान करना आम बात है। हालांकि अब हरियाणा सरकार इस पर कंट्रोल करने के लिए एक बिल ला रही है।

हरियाणा राज्य सरकार ने बीते माह जनवरी में हरियाणा कोचिंग इंस्टिट्यूट (कंट्रोल और रेगुलेशन) बिल 2024 का एक फॉर्मेट पब्लिक डोमेन में रखा था। इसके लिए आम लोगों से सजेशन मांगे थे।

इस बिल में प्राइवेट कोचिंग इंस्टिट्यूट पर कंट्रोल और रेगुलेशन, उन्हें रजिस्टर्ड करने और उनका रेगुलेशन करने और कोचिंग में स्टडी मटेरियल कॉस्ट पर अपनी नजर बनाने को लेकर प्रोविजन होगा।

बिल को 20 फरवरी से शुरू होने वाले आगामी बजट सत्र में पेश किए जाने की संभावना है।

स्टूडेंट्स का तनाव कम करने की पहल

इस बिल के फॉर्मेट में कहा गया था कि ये फैसला स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इससे कोचिंग इंस्टिट्यूट में एडमिशन लिए स्टूडेंट्स के मेंटल प्रेशर को कम करने और कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी में बेहतर मदद के लिए ये प्रोविजन किया गया है।

इस बिल के अनुसार, हर एक कोचिंग इंस्टिट्यूट को डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास चेयरमैन की मौजूदगी में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा।

इंस्टिट्यूट में एक प्राइवेट टीचर या कम से कम एक ग्रेजुएट रिटायर्ड टीचर टीचर द्वारा पढ़ाया जाना जरूरी है। इसके साथ ही टीचर्स का बायोडेटा, उनकी योग्यता और अनुभव के बारे में बताया जाना जरूरी होगा।

झूठे एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पाएंगे कोचिंग सेंटर

इसके साथ ही इस बिल में बताया गया है कि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी कोचिंग सेंटर के फर्जी एडवर्टाइजमेंट और झूठे डेटा (जैसे किसी विशेष परीक्षा में स्टूडेंट का नंबर, फैकल्टी आदि) पर लगाम कसने के लिए कदम उठाएगा।

इस बिल के ड्राफ्ट में कहा गया है कि इसे लागू करना का उद्देश्य स्टूडेंट्स के तनाव को कम करना है जिसके लिए अथॉरिटी ये नियम लागू करेगी

डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को होगा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का अधिकार

इसमें डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के तहत कोर्ट की शक्तियां होंगी।

यदि कोचिंग इंस्टिट्यूट कानून के किसी भी प्रोविजन को तोड़ते हैं, तो उसे पहली बार 25,000 रुपए का जुर्माना देना होगा।

बिल के ड्राफ्ट में कहा गया है “दूसरी बार गलती करने के बाद भी कोचिंग इंस्टिट्यूट के खिलाफ आरोप साबित होता है, तो कारण बताओ नोटिस और सुनवाई का पूरा मौका दिया जाएगा लेकिन इसके बाद डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी इंस्टिट्यूट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगी।”

इंस्टिट्यूट के पास क्या अधिकार

ऐसे इंस्टिट्यूट जिन पर आरोप है, स्टूडेंट या पेरेंट्स अपील अथॉरिटी के पास केस फाइल कर सकते हैं, और उसको सुलझा सकते हैं।

कोई भी कोचिंग इंस्टिट्यूट रेसिडेंटल और ऑनलाइन कोचिंग या ट्यूशन सेंटर और कोई भी कोचिंग इंस्टिट्यूट के वैलिड रजिस्ट्रेशन के बगैर नहीं चलाया जा सकता है।

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