नोएडा :हाइपावर कमेटी के सामने किसान संगठन ने उठाए मुद्दे !

हाइपावर कमेटी के सामने किसान संगठन ने उठाए मुद्दे
सीएम के निर्देश पर बनी है कमेटी, बैठक में कमेटी के अध्यक्ष रजनीश दुबे ने दिया आश्वासन
ये चित्र सूरजपुर कलेक्ट्रेट का है। जहां हाइ पावर कमेटी के सामने किसान संगठन अपनी मांगों को रखते हुए। - Dainik Bhaskar
ये चित्र सूरजपुर कलेक्ट्रेट का है। जहां हाइ पावर कमेटी के सामने किसान संगठन अपनी मांगों को रखते हुए।

कमेटी किसानों की मांगों का अध्ययन कर एक रिपोर्ट तैयार करेगी। जिसे सीएम के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। सबसे पहले किसान सभा की अध्यक्ष डॉक्टर रुपेश वर्मा ने कमेटी को मांगों से अवगत कराते हुए कहा कि किसानों का 10% प्लाट का मुद्दा गजराज सिंह के आदेश में तय हो चुका है। आदेश के अनुसार रिट याचिकाएं में आच्छादित किसानों को अनिवार्य तौर पर 10% प्लाट मिलना था एवं अन्य प्रभावित किसानों को प्राधिकरण के विवेका अनुसार अतिरिक्त मुआवजे और 10% प्लाट का लाभ दिया जाना था।

प्राधिकरण ने ठाकुर जयवीर सिंह की कमेटी की सभी किसानों को अतिरिक्त मुआवजा और 10% प्लाट देने की सिफारिश में से अतिरिक्त मुआवजे की सिफारिश को अपनाते हुए सभी प्रभावित किसानों को मुआवजा वितरण कर दिया। लेकिन 10% आबादी को अभी तक नहीं दिया इसके संबंध में किसान सभा ने साल 2023 में 124 दिन लगातार आंदोलन किया। परिणाम में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने 10% का प्रस्ताव पारित कर शासन को संदर्भित किया। आंदोलन के दूसरे चरण में उक्त कमेटी गठित की गई है।

जिसकी सिफारिश के आधार पर शासन 10% प्लाट के प्रस्ताव पर फैसला लेगा। दूसरा मुद्दा नए भूमि अधिग्रहण कानून के संबंध में रखा गया। जिसमें समिति को अवगत कराया गया कि कानून का उल्लंघन करते हुए 2014 से अभी तक सर्किल रेट में रिवीजन नहीं हुआ। ग्राम सभाएं जानबूझकर खत्म की गई हैं। कानून के अनुसार 20% प्लाट के नियम का उल्लंघन हुआ है। अधिग्रहण प्रभावित हर परिवार को नौकरी देने के नियम का भी उल्लंघन हुआ है। समिति से निवेदन है कि नए कानून का पालन करते हुए इसे लागू कराया जाए।

तीसरे मुद्दे के अंतर्गत प्राधिकरण में अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को दिए जाने वाले न्यूनतम 120 वर्ग मीटर प्लाट साइज को कम करते हुए 40 वर्ग मीटर और बाद में 117 वीं बोर्ड बैठक में 40 वर्ग मीटर को भी समाप्त करने का मुद्दा उठाया। मुद्दे के अंतर्गत समिति को अवगत कराया गया कि 3 सितंबर 2010 के शासनादेश के अंतर्गत न्यूनतम 120 वर्ग मीटर का प्लाट दिया जाना अनिवार्य है। अवगत कराया गया कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 56वीं बोर्ड बैठक में 120 वर्ग मीटर के न्यूनतम साइज के प्लाट की नीति को पुनः बहाल किया जाए।

इसके बाद भारतीय किसान परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुख वीर ख़लीफ़ा ने नोएडा के किसानों की मांग को रखा। उन्होंने बताया कि किसानों को 10 % प्लाट, 64.7 % मुआवजा 1997 से सभी को दिया जाए। आबादी का संपूर्ण निदान किया जाए। मूल 5 % के प्लाट सभी को दिए जाएं। पुश्तैनी गैर पुश्तैनी का भेद खत्म किया जाए। 100% उठे हुए मुआवजा में 10% जमा कर करके उसको पत्र की श्रेणी में लाया जाए। किसानों के 5% की प्लाट पर कॉमर्शियल गतिविधि को अनुमति दी जाए।

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