1 जुलाई से बदल जाएंगी पुलिस की धाराएं
भारतीय न्याय संहिता: 1 जुलाई से बदल जाएंगी पुलिस की धाराएं, कमिश्नरी व्यवस्था में भी दिखेगा BNS का असर
देश में करीब 160 साल बाद भारतीय दंड संहिता-1860 के स्थान पर भारतीय नागरिक संहिता 1 जुलाई से लागू होने वाली है। इसको लेकर प्रदेश में जिला स्तर पर पुलिसकर्मियों को लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे पुलिस के कामकाज सुधार होगा।
- भारतीय न्याय संहिता में कई अहम प्रावधान
- पुलिस के कामकाज में हो सकता है सुधार
- डेली रूटीन क्राइम रिपोर्ट से की शुरुआत
भोपाल। देशभर में 1 जुलाई से पुलिस की आपराधिक कार्रवाई से लेकर न्याय व्यवस्था से जुड़े कानून में बदलाव होने जा रहा है। नई व्यवस्था में सिर्फ धाराएं ही नहीं बदली हैं, बल्कि सजा और जुर्माने के प्रावधान में भी बदलाव किया गया है। आने वाले समय में लोगों की जुबान पर रटने वाली 302 हत्या अब 103 (1), ठगी या धोखाधड़ी 420 अब 118(4), चोरी 379 अब 303 (2) व दुष्कर्म 376 अब आईपीसी 64 बीएनएस कहलाएंगी।
16 दशक के बाद बड़े बदलाव
गौरतलब है कि 1860 भारतीय दंड संहिता में सरकार ने 16 दशक के बाद 2023 में काफी बदलाव किए हैं। इसको लेकर भोपाल पुलिस के साथ प्रदेश में जिला स्तर पर पुलिसकर्मियों को लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
सीसीटीएनएस में 23 फंक्शनल मॉडिफिकेशन 30 जून की आधी रात को जैसे ही 12 बजेंगे, वैसे ही IPC के तहत अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून खत्म हो जाएंगे। 1 जुलाई शुरू होते ही इनकी जगह बने 3 नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे।
इनमें भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) 2023 लागू होंगे। चूंकि नए आपराधिक कानूनों में जांच, ट्रायल और अदालती कार्यवाहियों में तकनीक के इस्तेमाल पर खासा जोर दिया गया है, इसलिए पुलिस ने ऑनलाइन FIR के लिए एनसीआरबी ने मौजूदा क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम (सीसीटीएनएस) में 23 फंक्शनल मॉडिफिकेशन किए हैं, ताकि नए सिस्टम में भी आसानी से कंप्यूटर से एफआईआर दर्ज होने समेत सीसीटीएनएस संबंधित अन्य तमाम कार्य करने में कोई परेशानी नहीं आए।