वर्दी वालों का ये हाल! स्पेशल डीजी के बंगले पर तैनात होमगार्ड का एटीएम छीना, 22 दिन बाद FIR, वह भी चोरी में
होमगार्ड सैनिक ने उसी दिन घटना कीसूचना तुरंत गोविंदपुरा थाने जाकर दी। लेकिन पुलिस ने मामला 22 दिन बाद दर्ज किया, वह भी साधारण चोरी में। घटना 24 नवंबर की शाम 6 बजे चेतक ब्रिज के समीप स्थित एसबीआई एटीएम बूथ में हुई थी।
पुलिस के रजिस्टर में जाते ही बदल गई शिकायत…
हाथ से छीन लिया कार्ड : फरियादी 24 नवंबर की शाम 6 बजे चेतक ब्रिज के पास वाले एसबीआई एटीएम बूथ पर गया था। रुपए निकाल रहा था तभी 25 साल का एक युवक आया और कार्ड मेरे हाथ से छीन लिया। आधे घंटे बाद मेरे मोबाइल पर 29 हजार 27 रुपए निकलने के दो मैसेज आए। मैं तुरंत गोविंदपुरा थाना पहुंचा और घटना की जानकारी दी। अब साधारण चोरी का केस किया है। -सुरेश निबोलकर, (57 साल) विकास नगर
अज्ञात ने चुरा लिया एटीएम : पुलिस फरियादी सुरेश निबोलकर पिता गेंदराव निंबोलकर ने थाना आकर मौखिक रिपोर्ट की थी कि दिनांक 24/11/25 को शाम 6 बजे मैं एसबीआई एटीएम में रुपए निकालने गया था। मैंने एटीएम से रुपए निकाले, बाद मैं एटीएम से घर चला गया था, फिर मेरे मोबाइल पर रुपए निकलने का मैसेज आया, तब मैंने अपना एटीएम जेब में व घर में अन्य स्थान पर देखा, जो कहीं नहीं मिला, जो किसी अज्ञात व्यक्ति ने चुरा लिया और खाते से 29027 रुपए निकाल लिए। – एफआईआर के अंश
चोरी में 3, लूट में 10 साल तक की सजा…
बिना जानकारी सामान गायब होना चोरी की श्रेणी में आता है, जबकि लूट के मामले बलपूर्वक होते हैं। हथियार का भी इस्तेमाल हो सकता है। झपटमारी या मामूली चोरी में 3 साल तक सजा होती है। वहीं, लूट में किसी को घायल नहीं किया है तो 5 साल और घायल करने पर 10 साल तक सजा हो सकती है। मजिस्ट्रेट कोर्ट में होती है। -जगदीश गुप्ता, सीनियर एडवोकेट

