मध्य प्रदेश

जिंदा व्यक्ति को मृत दिखाकर निकाले ₹2-2 लाख …योजना में घोटाला; ईओडब्ल्यू में FIR !!!!

जिंदा व्यक्ति को मृत दिखाकर निकाले ₹2-2 लाख
करोड़ों रुपए की हेराफेरी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में घोटाला; ईओडब्ल्यू में FIR

 

ग्वालियर में जिंदा व्यक्ति को मृत बताकर शासन को करोड़ों रुपए का चूना लगाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। शासन की PMJJBY (प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना) में बीमा कराने के बाद व्यक्ति का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार कराया जाता था, फिर उसके फर्जी नॉमिनी को बीमा की 2 लाख रुपए की राशि का भुगतान करा दिया जाता था। यह गिरोह वैसे तो पूरे मध्यप्रदेश में काम कर रहा था, लेकिन ग्वालियर–चंबल अंचल में यह संगठित होकर गैंग चला रहा था।

इस गिरोह में नगर निगम की जन्म एवं मृत्यु शाखा के कर्मचारी, बैंक और बीमा कंपनियों के कर्मचारी शामिल हैं। ईओडब्ल्यू में शिकायत आने पर जांच की गई तो मामला सही पाया गया। इसके बाद ईओडब्ल्यू ने ग्वालियर नगर निगम की जन्म–मृत्यु शाखा के तत्कालीन कर्मचारी और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, शाखा श्योपुर के कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

ईओडब्ल्यू (आर्थिक अपराध शाखा) को शिकायत मिली थी कि ग्वालियर चम्बल संभाग में कई गिरोह संगठित होकर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में मृत व्यक्तियों को जीवित बताकर उनके कूटरचित मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर बीमा राशि निकाल कर शासन को करोड़ों रुपए की आर्थिक क्षति पहुंचा रहे हैं।

ईओडब्लू ने शिकायत आने पर स्टार यूनियन दाईची लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड (सुड) के श्योपुर के मिले 50 केस में से 6 केस की जांच की तो इसमें एक प्रकरण का क्लेम सही मिला, जबकि 5 प्रकरणों में स्टार यूनियन दाईची लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड (सुड) ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा के अंतर्गत 2-2 लाख रुपए प्राप्त किए। जिन्हें दीपमाला मिश्रा, जिगनेश प्रजापति, नवीन मित्तल, पूजा कुमारी एवं नगर निगम ग्वालियर जन्म एवं मृत्यु शाखा के तत्कालीन कर्मचारियों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच श्योपुर के तत्कालीन कर्मचारियों द्वारा षडयंत्र कर जीवित व्यक्तियों के कूटरचित मृत्यु प्रमाण व अन्य दस्तावेज तैयार कर उनके जीवित रहते हुये उनको मृत साबित कर उनके कथित नॉमिनी को यह राशि पहुंचाई।

इस पर दीपमाला मिश्रा, जिगनेश प्रजापति, नवीन मित्तल एवं पूजा कुमारी एवं नगर निगम ग्वालियर जन्म-मृत्यु शाखा के तत्कालीन कर्मचारियों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच श्योपुर के विरुद्ध प्रथम दृष्टया भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 318. 319, 336, 338, 340, 61 (2) का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

पांच साल की अवधि में 8 कंपनियां कर रही थीं बीमा

1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2024 तक की अवधि को प्रारंभिक तौर पर जांच में शामिल किया गया है। ग्वालियर–चंबल संभाग में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत बीमा कर रही 8 बीमा कंपनियों, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस (SUD), भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और एलआईसी ऑफ इंडिया—द्वारा क्लेम भुगतान किया गया है।

जानिए क्या है PMJJBY योजना

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना भारत सरकार की महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा योजना है। जो समाज के गरीब और निम्न आय वर्ग के लोगों की प्राकृतिक या आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके परिवार को 2 लाख रुपए मिलते हैं। मात्र 436 रूपए की वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपए तक का बीमा सुरक्षा प्रदान करती है।

यह योजना 18 वर्ष से 50 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्ति के लिए होती है। बैंकों के माध्यम से या एमपी ऑनलाइन सेवा केन्द्र से इस योजना में आवेदन किया जा सकता है। बीमा धारक की मृत्यु होने पर भुगतान नॉमिनी के खाते में किया जाता है।

ग्वालियर, भिंड, मुरैना के प्रकरणों की भी जांच

पूर्व में बीमा कंपनी एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के कुल 15 प्रकरणों की जांच की गई। इनमें जिला ग्वालियर से संबंधित 5 प्रकरणों में दीपमाला मिश्रा, पुत्री कमलेश मिश्रा, निवासी बेलदारपुरा, सिकंदर कंपू, लश्कर ग्वालियर; जिग्नेश प्रजापति, पुत्र खेमराज प्रजापति, निवासी तेरापंथी धर्मशाला के पीछे, नई सड़क, लश्कर ग्वालियर; विवेक दुबे, पुत्र गिरीश दुबे, तत्कालीन कर्मचारी, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, सिटी सेंटर शामिल हैं।

वहीं जिला मुरैना से संबंधित 5 प्रकरणों में मानसिंह कुशवाह, पुत्र पूरन सिंह, ग्राम गजरामपुर, मुरैना; बल्लेसस किरार, पुत्र जसवंत किरार, विसंगपुरा, मुरैना; प्रदीप कुशवाह, ग्राम पलपुरा, मुरैना; रिंकु सिंह कुशवाह, ग्राम कुतवार, मुरैना; सगुनी सिंह कुशवाह, ग्राम कुतवार, मुरैना; सूरतराम कुशवाह, सचिव, ग्राम पंचायत बड़पुरा, अटेर, भिंड एवं अन्य शामिल हैं।

जिला भिंड से संबंधित 5 प्रकरणों में बालेंद्र सिंह कुशवाह, पुत्र कल्याण कुशवाह, ग्राम हीरालाल का पुरा, अंबाह, जिला मुरैना; सतीश परिहार, पुत्र जंडेल परिहार, ग्राम सकतपुरा, हस्तिनापुर, मुरार, ग्वालियर; निखिल विमल, पुत्र सूरतराम विमल, निवासी भुजापुरा, तहसील व जिला भिंड; भोलू सिंह, पुत्र निरंजन सिंह, ग्राम मूले का पुरा, एंडोरी, तहसील गोहद, जिला भिंड; सूरतराम कुशवाह, सचिव, ग्राम पंचायत बड़पुरा, अटेर, भिंड एवं अन्य के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिनकी वर्तमान में विवेचना की जा रही है।

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