राजस्थान: हाईकोर्ट ने SDM पिंकी मीणा को दी जमानत, वकील का तर्क- महिला हैं…नई-नई शादी हुई है

Rajasthan High Court ने रिश्वत मांगने आरोप में एसडीएम पिंकी मीणा को जमानत दे दी. SDM पिंकी मीणा के वकील ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए दलीली दी कि वो महिला है. उनकी नई-नई शादी हुई है,

हाईकोर्ट ने बांदीकुई एसडीएम पिंकी मीणा (Rajasthan High Court Grant Bail to SDM Pinki Meena) को 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में जमानत दे दी है. लेकिन कोर्ट में पिंकी के वकील ने अजीब दलीलें दी. पिंकी के एडवोकेट वीआर बाजवा ने कहा कि मामले में एसीबी ने जांच पूरी कर ली है और कोर्ट में चालान पेश किया जा चुका है. वकील ने कहा कि वे महिला हैं और उनकी 16 फरवरी को शादी हुई है. इसके बाद से वो लगातार जेल में बंद हैं. ऐसे में उनको जमानत दी जानी चाहिए.

पिंकी को हाईकोर्ट ने 11 फरवरी को 10 दिन की अंतरिम जमानत दी थी. इसके बाद 16 फरवरी को उन्होंने शादी (SDM Pinki Meena Marriage) की थी. शादी के बाद पिंकी 21 फरवरी को कोर्ट में सरेंडर किया था, जिसके बाद उन्हें जले भेज दिया था. पिंकी मीणा जयपुर के घाटगेट महिला जेल में बंद हैं.

ये है मामला

दौसा जिले में हाइवे बनाने वाली कंपनी से रिश्वत लेने के आरोप में पिंकी को गिरफ्तार किया गया है. मामले में जयपुर मुख्यालय से गई एसीबी की टीम ने दौसाल एसडीएम पुष्कर मित्तल को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था. वहीं बांदीकुई एसडीएम पिंकी पर 10 लाख रुपए रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. पिंकी को 14 जनवरी को जेल भेजा गया था. पिंकी ने शादी का हवाला देते हुए 10 दिन की अंतरिम जमानत की मांग की थी. इसके बाद उन्होंने दोबार कोर्ट में सरेंडर किया था.

ACB ने कहा भ्रष्टाचार करने वालों को दें कड़ा संदेश

वहीं एसीबी की तरफ से वकील विभूति भूषण शर्मा ने एसडीएम की जमानत का विरोध किया था. उन्होंने दलील दी कि एसडीएम पद पर रहते हुए आरोपी ने 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगी है. उन्हें जमानत नहीं देनी चाहिए और न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाना चाहिए. एसीबी वकील ने कहा कि इस केस से भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों के बीच कड़ा संदेश दिए जाना चाहिए

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