Delhi: दो से ज्यादा हथियार नहीं रख सकेंगे अब लोग, गृह मंत्रालय ने किया आर्म्स एक्ट में बदलाव

संयुक्त पुलिस आयुक्त ने बताया कि लाइसेसिंग यूनिट ने सभी जिला डीसीपी को पत्र लिखा है. इसमें सभी लोगों से 15 दिन के अंदर तीसरा हथियार तुरंत जमा करवाने के लिए कहा गया है.

देश की राजधानी दिल्ली (Delhi) में अब लोग सिर्फ दो हथियार ही रख सकेंगे. गृह मंत्रालय (home Ministry) की ओर से आर्म्स एक्ट में बदलाव किया गया है. दिल्ली में पहले खिलाड़ी समेत अन्य लोगों को 2 से ज्यादा हथियार रखने की अनुमति थी, लेकिन अब इस में बदलाव कर दिया गया है. जिन लोगों के पास 2 से ज्यादा हथियार हैं उन्हे तीन या इससे ज्यादा हथियार जमा कराने के आदेश दिए गए हैं. राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को सिर्फ दो ही हथियार रखने की इजाजत दी गई है. इस आदेश का पालन करवाने के लिए लाइसेंसिंग ब्रांच ने सभी 15 जिला डीसीपी को पत्र लिखकर इस आदेश का 15 दिन के अंदर पालन करवाने के लिए कहा है.

गृह मंत्रालय की ओर से आर्म्स एक्ट में हाल ही में किए बदलाव को दिल्ली में भी लागू कर दिया गया है. इसके लिए दिल्ली पुलिस की लाइसेंसिंग यूनिट के अतिरिक्तपुलिस आयुक्त पंकज कुमार की ओर से एक आदेश जारी किया गया है.

दिल्ली में अब केवल लोग रख सकेंगे दो हथियार

पुलिस की लाइसेंसिंग यूनिट के अतिरिक्तपुलिस आयुक्त पंकज कुमार के आदेश के मुताबिक दिल्ली में अब से जिन लोगों को हथियार रखना है वो केवल दो ही हथियार रख सक हैं. दो से ज्यादा हथियार रखने की अनुमति नहीं होगी. लाइसेंसिंग यूनिट के संयुक्त पुलिस आयुक्त ओपी मिश्रा का कहना है कि एक आदेश जारी किया गया है कि अब दिल्ली में लोग दो हथियार ही रख सकते हैं.

15 दिन में हथियारों को करना होगा समिट

जिन लोगों के पास दो से ज्यादा हथियार हैं उन्हें 15 दिन के भीतर किसी भी पुलिस स्टेशन या आर्म्स डीलर के पास जाकर हथियार जमा कराने होंगे. साथ ही इसकी जमा रसीद भी लाइसेंसिंग यूनिट में जमा करानी होगी. वहीं जो खिलाड़ी किसी राइफल एसोसिएशन और राइफल क्लब के सदस्य हैं वो तीन हथियार क्लब की अनुमति के साथ क्लब या एसोसिएशन का हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं.

जारी किया गया नोटिस

संयुक्त पुलिस आयुक्त ने बताया कि लाइसेसिंग यूनिट ने सभी जिला डीसीपी को पत्र लिखा है. इसमें सभी लोगों से 15 दिन के अंदर तीसरा हथियार तुरंत जमा करवाने के लिए कहा है. यूनिट ने तीसरे हथियार रखने वाले लोगों को नोटिस जारी किया है. इसके बावजूद लोग हथियार जमा नहीं कर रहे हैं. दक्षिण-पूर्व जिले के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि उनके जिले में 111 लोग ऐसे हैं जिनके पास तीन या उससे ज्यादा हथियार है. सभी जिलों के जिला डीसीपी ने थानाध्यक्षों को इस आदेश का पालन करवाने के आदेश दे दिए हैं.

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