मिलावटी सामान बेचने वाले को 6 महीने की कैद:गुना का व्यापारी मसालों में मिलाता था नकली सामान; 2007 में हुई थी जांच, 14 साल बाद हुई सजा

गुना। खाने के सामान में मिलावट करने वाले व्यक्ति को 14 साल बाद जाकर सजा हुई है। अदालत ने आरोपी को 6 महीने की सजा सुनाई है। साथ ही 2 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मिलावटी मसाले को लेकर यह आदेश दिया गया है। इस दौरान एक आरोपी की तो मौत ही हो गयी है।

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय निशांत मिश्रा के न्यायालय ने खाद्य पदार्थ अपमिश्रित करने के मामले में आरोपी अरुणकुमार जैन को छह माह के सश्रम कारावास की सजा एवं 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। उन्होंने करीब 14 साल पहले मसाले को बेचने के उद्देश्य से संग्रहित और बेचा था।

सहायक मीडिया सेल प्रभारी एवं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मयंक भारद्वाज ने बताया कि 29 सितंबर 2007 को दोपहर 12.45 बजे पुरानी गल्ला मंडी गुना में परिवादी खाद्य निरीक्षक जैन ट्रेडर्स पर निरीक्षण करते हुए पहुंचे। यहां मौके पर कार्य का संचालन कर रहे एक व्यक्ति से उसका नाम-पता पूछा, तो उसने अपना नाम अरुणकुमार पुत्र ज्ञानीचंद जैन एवं स्वयं को किराना दुकानदार बताया। दुकान में रखे चायपत्ती, मसाले, शक्कर, चावल आदि खाद्य पदार्थों का संग्रहण एवं विक्रय करते हुए पाया गया।

निरीक्षण के दौरान अपमिश्रण की आशंका होने पर खाद्य सामग्री की जांच की गई, जिसमें खाद्य सामग्री अपमिश्रित पाए जाने से संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध प्रकरण बनाकर अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस पर आरोपी अरुणकुमार जैन के विरुद्ध अपमिश्रित श्रीजी एगमार्ग मसाले को विक्रय के लिए संग्रहित और विक्रय कर खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के उल्लंघन में अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने विचारण के बाद आरोपी अरुण को उक्त अपराध में छह माह के सश्रम कारावास की सजा एवं 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। उक्त अपराध के सहआरोपी मनोज गोयल की मृत्यु होने के कारण उसके विरुद्ध कार्रवाई समाप्त की गई है। शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ रोशनी राठौर द्वारा की गई।

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