बिहार के 68 विधायकों को इनकम टैक्स का नोटिस! चुनावी हलफनामे में दी थी संपत्ति की गलत जानकारी
बिहार विधानसभा के चुनावी मैदान में उतरे 250 से ज्यादा कैंडिडेट को इनकम टैक्स ने नोटिस जारी किया है. जिन लोगों को नोटिस जारी किया गया है उनमें 68 विधायक भी शामिल हैं
बिहार (Bihar) में आयकर विभाग (Income Tax Department) ने 250 से ज्यादा उम्मीदवारों को नोटिस जारी किया है. इन उम्मीदवारों में से कई दलों के 68 मौजूदा विधायक (Bihar MLA) भी शामिल हैं. बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Election) के दौरान चुनाव आयोग को हलफनामे में गलत व तथ्य छुपाकर जानकारी दी थी. चुनाव आयोग (Election Commision) ने हलफनामे में गड़बड़ी की आशंका जताई थी जिसके बाद शुरुआती जांच की तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं.
दरअसल, इस मामले में चुनाव आयोग ने आगे की कार्रवाई करते हुए आयकर विभाग को जांच सौंपी थी. इसके साथ ही सभी को नोटिस जारी कर दिया गया है. ऐसे में सभी लोगों को नवंबर के आखिरी हफ्ते तक नोटिस का जवाब देना होगा. अपनी संपत्ति का ब्यौरा गलत तरीके से देने के मामले में गड़बड़ी की मात्रा तरीके और गंभीरता के हिसाब से आगे की कार्रवाई सुनिश्चित होनी है. शुरुआती जांच में कई प्रकार की गड़बड़ी सामने आई है.
वहीं, ज्यादातर मामले संपत्ति की गलत जानकारी देने से जुड़े हुए है. जबकि चुनाव आयोग ने पहले ही आगाह किया था कि सभी प्रत्याशी अपनी संपत्ति का स्पष्ट ब्यौरा देंगे. कई उम्मीदवारों द्वारा अपनी चल अचल संपत्ति की चर्चा तक नहीं की गई है जबकि कुछ प्रत्याशियों ने इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) में आपने जिन संपत्तियों की जानकारी दी है उसे अपने हलफनामे में दर्ज तक नहीं किया है.
जवाब न मिलने पर Income Tax कर सकता है कानूनी कार्रवाई
बता दें कि इस मामले में लोगों से नोटिस मिलने के बाद आयकर विभाग पूछताछ कर सकता है और उनसे इस बारे में जानकारी ली जाएगी कि आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों किया. सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि जांच की प्रक्रिया बहुत आगे भी बढ़ सकती हैं. आयकर विभाग सही जवाब नहीं मिलता है तो फिर आगे कानूनी कार्रवाई कर सकता है. चुनाव आयोग और उसके बाद आय़कर विभाग द्वारा अपने लेवल से जांच में कई तरीके अपनाए गए हैं.
नवंबर के आखिरी तक देना होगा प्रत्याशियों को नोटिस का जवाब
गौरतलब है कि ऐसे कई मामलों में पैन कार्ड नहीं देने वालों से इसका कारण भी पूछा गया है. जहां इसी नवंबर महीने के आखिरी तक संबंधित नोटिस का जवाब सभी प्रत्याशियों को लिखित में देना होगा. वहीं, इस नोटिस का जवाब और इस बारे में आयकर विभाग की कार्रवाई से जुड़ी सिफारिश के आधार पर चुनाव आयोग किसी भी तरह की अंतिम कार्रवाई करने के लिए सक्षम है.