रमज़ान के चलते मतदान सुबह 5 बजे से करवाने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की
नई दिल्ली: रमज़ान के चलते मतदान (lok sabha elections 2019) सुबह 5 बजे से करवाने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है. चुनाव आयोग भी इस मांग को अव्यवहारिक बताते हुए खारिज कर चुका है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समय तय करना चुनाव आयोग का अधिकार है. सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक का समय पर्याप्त है. सुबह 7 बजे इतनी गर्मी नहीं होती कि वोट न डाला जा सके.
क्या था मामला?
दरअसल, इससे पहले वकील निजाम पाशा ने रमजान और गर्मी के कारण तपिश एवं लू को देखते हुए आखिरी चरण में मतदान के समय में बदलाव की मांग की थी तब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मामले पर विचार करने को कहा था, लेकिन चुनाव आयोग ने इस मांग को ठुकरा दिया था.आपको बता दें कि जब लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था तो लोकसभा चुनाव के बीच में रमजान पड़ने पर आपत्ति उठी थी. इस पर लखनऊ के मौलानाओं ने ऐतराज जताते हुए आयोग से तिथियों में फेरबदल करने की मांग की थी.