श्योपुर/ एफआईआर दर्ज:वर्जित पट्टे की भूमि का कराया अनुबंध, विक्रय से वर्जित होने की जानकारी छिपाई गई; 6 लोगों पर दो केस दर्ज

  • पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की गई

विजयपुर तहसील के गसवानी गांव में सरकारी पट्टे से मिली भूमि को बेचने के लिए अनुबंध कर दिया गया। जिसमें भूमि को निजी बताया गया, अनुबंध के कथन गलत होने व विक्रय से वर्जित होने की जानकारी छिपाई गई थी। इस पर नायब तहसीलदार ने प्रतिवेदन बनाकर गसवानी पुलिस को भेजा, जिस पर पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की गई। गसवानी थाना पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि गसवानी में आरोपी अमित उर्फ अन्नू शर्मा, गजराज बाल्मिकी, सोनू बाल्मिकी, सोबरन बाल्मिीकी और छोटू बाल्मिीकी ने विक्रय से वर्जित भूमि सर्वे क्रमांक 1981 का अनुबंध कर दिया।

जिसमें नायब तहसीलदार के द्वारा जांच की गई तो सामने आया कि उक्त अनुबंध में विक्रय से वर्जित होने के तथ्य छिपाए गए हैं और भी कई गड़बड़ी की गई है। इस संबंध में विजयपुर की नायब तहसीलदार रेखा कुशवाह ने प्रतिवेदन भेजा। जिसमें यह भी बताया कि उक्त भूमि सरकारी पट्टे से अर्जित है, जिसे बेचने के अधिकार उक्त लोगों के पास नहीं है। उक्त भूमि को बेचने की अनुमति देने के अधिकार सिर्फ कलेक्टर को है। जिसमें कलेक्टर की ओर से कोई अनुमति जारी नही की गई। जिसके आधार पर उक्त आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में एफआईआर की गई।

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