उमंग डेयरी पर NGT ने लगाया 4 करोड़ का जुर्माना, अमरोहा में फैक्ट्री का गंदा पानी छोड़ने पर कार्रवाई
अमरोहा जिले के गजरौला इलाके में हसनपुर मार्ग स्थित उमंग डेयरी पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने 4 करोड़ 85 लाख 44 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। डेयरी पर खेतों में गंदा पानी छोड़ने और डार्क जोन में होने के बावजूद भूमिगत जल का अधिक दोहन करने का आरोप लगा था। साथ ही बताया कि डेयरी के खिलाफ दो साल से NGT में मामला चल रहा था।
अधिवक्ता मानसी चाहल ने बताया कि उमंग डेयरी की ओर से छोड़े गए गंदे पानी से उनके खेतों में खड़ी फसल नष्ट हो रही है। ग्रामीणों के कहने पर उन्होंने अगस्त-2020 में ही डेयरी के खिलाफ NGT में याचिका दायर की। इस पर NGT ने कमेटी गठित कर जांच कराई। कमेटी ने डेयरी का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में कहा गया कि डेयरी का गंदा और केमिकल युक्त पानी न केवल फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि आसपास मच्छर भी पनप रहे हैं। इसके अलावा डेयरी में गलत तरीके से भूमिगत जल का दोहन हो रहा है।
गजरौला निवासी अधिवक्ता मानसी चाहल ने शनिवार की सुबह प्रेस कांफ्रेंस करते हुए बताया कि फैक्ट्री के आसपास खेत स्वामियों की शिकायत पर मामले को एनजीटी तक पहुंचाया था। अधिवक्ता के अनुसार हसनपुर मार्ग पर स्थित उमंग डेयरीज लिमिटेड द्वारा प्रदूषित पानी जमीन के अंदर डाला जा रहा है। जिसके चलते पानी प्रदूषित हो रहा है। इसके अलावा उमंग फैक्ट्री के आसपास खेतों में भी प्रदूषित पानी छोड़ा जा रहा था। जिससे किसानों की फसलें बर्बाद हो रही थीं।
वे बोलीं कि कई बार शिकायत करने के बाद भी किसानों की समस्या का समाधान नहीं हुआ था। एनजीटी के चेयरमैन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता में करीब डेढ़ वर्ष तक चले मुकदमे में उमंग फैक्ट्री को प्रदूषण फैलाने का दोषी मानते हुए चार करोड़ 85 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अधिवक्ता के अनुसर 210 पेज का आर्डर जारी किया गया है। चीफ सेकेट्री उत्तर प्रदेश, सीपीसीबी, यूपीपीसीबी, सीजीडब्ल्यूए, यूपीजीडब्ल्यूडी, एमओईएफ एंड सीसी और मिनिस्ट्री ऑफ जलशक्ति को कार्रवाई को अमल में लाने के निर्देश दिए हैं। समय-समय पर फैक्ट्री का निरीक्षण करने तथा प्रदूषण करने पर कार्रवाई किए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं।