गाजियाबाद में खाद्य पदार्थों के 40% नमूने फेल … बीकानेर वाला की प्रीमिक्स रोटी और तहसीलदार के छेना रसगुल्ले अच्छे नहीं, पौने दो करोड़ जुर्माना
गाजियाबाद में बीते एक साल में खाद्य पदार्थों के 40 फीसदी नमूने फेल हो गए। जबकि 41 फीसदी नमूने हानिकारक और असुरक्षित पाए गए। जिला प्रशासन ने मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वाली 18 फर्मों और 4 गाड़ी सप्लायरों पर पौने दो करोड़ रुपए से भी ज्यादा का जुर्माना लगाया है।
ये नमूने फेल हो गए
गोविंदपुरम में बीकानेर वाला फूड्स का प्रीमिक्स रोटी पैक्ड, नागर डेयरी गोविंदपुरम का गाय का दूध, रतन बुद्ध भोजनालय संजयनगर का पनीर, कृष्णा डेयरी गोविंदपुरम का भैंस का दूध, रोहित स्वीट्स संजयनगर का मावा, गणपति सेल्स नंदग्राम का स्पेशल मक्खन, शाह डेयरी इंदिरापुरम का पनीर, रतन सिंह डेयरी लालकुआं डासना का घी, भारत डेयरी मुरादनगर का पनीर, तहसीलदार रसगुल्ले वाले खोड़ा कॉलोनी का छेना रसगुल्ला जांच में अद्योमानक पाया गया है। इसके अलावा गाड़ियों से पनीर-खोया सप्लाई करने वाले चार लोगों के सैंपल भी फेल मिले हैं।
228 नमूने फेल, 94 नमूने हानिकारक
खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनीत कुमार के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2021-22 में फरवरी महीने तक हमारी टीमों ने कुल 2798 निरीक्षण किए। इस दौरान 332 जगहों पर छापेमार कार्रवाई भी हुई। इन सभी स्थानों से 592 नमूने लिए गए। इसमें दूध के 120, पनीर के 47, घी के 41, वनस्पति ऑयल के 44, मसालों के 43 और मिठाइयों के 65 नमूने जांच के लिए भेजे गए थे। लैब से 557 नमूनों की जांच रिपोर्ट आई, जिसमें 228 नमूने फेल पाए गए। 94 नमूनों को हानिकारक व असुरक्षित घोषित किया गया।
होली पर 4 टीमें लगाईं
जो नमूने फेल हुए, उन्हें बेचने वाले दुकानदारों के खलाफ एडीएम सिटी कोर्ट में वाद दायर किए गए। कोर्ट से 18 दुकानदारों और 4 गाड़ी सप्लायरों पर 1 करोड़ 83 लाख 85 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जबकि एसीजेएम प्रथम कोर्ट में 134 वाद दार किए गए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनीत कुमार ने बताया कि अब होली के मद्देनजर 4 टीमें बनाई गई हैं, जिन्होंने अभी तक 36 नमूने जांच के लिए भेजे हैं।