Gwalior Administration… आयोग 6 महीने पहले दे चुका निर्देश, जिला सरकार अब हुई सचेत

Gwalior Administration News .. दवा से होने वाले नशे पर अंकुश लगाने के लिए 6 माह पहले आदेश दिए गए, प्रशासन अब सक्रिय हुआ है।

स्कूल, कालेज के 100 मीटर के दायरे में मादक पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के लिए पत्र जारी

Gwalior Administration News: ग्वालियर  एक युद्घ नशे के विरुद्घ को लेकर छह महीने पहले राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग निर्देश दे चुका था। तीन अगस्त 2021 को प्रदेश के समस्त कलेक्टर को पत्र भेजकर दवा से होने वाले नशे पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए गए, पर जिला सरकार ठीक छह महीने बाद 2 मार्च को सचेत हुई। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने हाल ही में एक पत्र जारी करते हुए स्कूल, कालेज के 100 मीटर के दायरे में संचालित होने वाली दुकानों पर मादक पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के लिए पत्र जारी किया है। इसके साथ ही मेडिकल स्टोर पर अगले छह महीने में सीसीटीवी कैमरा लगाने के निर्देश दिए गए। अब परेशानी यह है कि जिले में दो हजार मेडिकल स्टोर पर छह महीने में कैमरे लगेंगे, इन कैमरों से इतनी दुकानों पर निगरानी रखना कठिन है। प्रशासनिक अफसरों का कहना है कि निगरानी के लिए भी रणनीति बनाई जाएगी।

गौरतलब है कि दवाओं से बढ़ रही नशाखोरी रोकने के लिए जिला सरकार प्रभावी कदम उठा रही है। दवा स्टोर्स पर अब सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। विशेषकर उन दुकानों पर जो स्कूल-कालेज के आसपास संचालित हो रही हैं। हाल ही में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग नई दिल्ली द्वारा जिलो में ज्वाइंट एक्शन प्लान एक युद्घ नशे के विरुद्घ शुरू किया गया है। जिसको लेकर ग्वालियर कलेक्टर द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। ऐसे स्थान जहां बच्चों को बीड़ी, सिगरेट व मादक पदार्थ की बिक्री की जा रही है। उन दुकानों को किशोर पुलिस इकाई व बाल कल्याण पुलिस अधिकारी पहचान कर कार्रवाई करेंगे। दवा स्टोर से बिक्री होने वाली शेड्यूल एच व एक्स दवाओं पर निगरानी रखी जाएगी।
आनलाइन इंट्री करनी होगी दुकानदार को

एक युद्घ नशे के विरुद्घ के नोडल अधिकारी राजीव सिंह का कहना है कि दवा दुकानों पर बिकने वाली शेड्यूल एच व एक्स दवाओं का रिकार्ड दुकानदार को रखना होगा। साथ ही आनलाइन इंट्री भी पोर्टल पर करनी होगी। औषधि विभाग को हर महीने रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी। जिसमें दवाओं को मंगवाया गया व बेचा गया स्टाक की जानकारी देनी होगी। विभाग औचक निरीक्षण कर सीसीटीवी कैमरे भी खंगालेगा।

आयोग का पत्र मिल चुका था तब मौखिक निर्देश जारी किए गए थे। इसके बाद अभी पत्र जारी किया गया है। जिससे आयोग से मिले निर्देशों का ठीक से परिपालन कराया जा सके। आगे भी आवश्यक होने पर दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे।

कौशलेंद्र विक्रम सिंह, कलेक्टर

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