ग्वालियर : निगम का दावा …? 30% ही अवैध होर्डिंग हकीकत: 50% से ज्यादा, 90 को नोटिस
नगरीय सीमा में अवैध होर्डिंग, फ्लेक्स, बॉल पेटिंग और ट्राई साइकिल पर प्रचार-प्रसार का कारोबार थम नहीं रहा है। छह महीने पहले किए गए सर्वे में 240 होर्डिंग, फ्लेक्स और बॉल पेटिंग मिले थे। 66-वार्डों में निकली जानकारी में 128 को अवैध मान लिया गया था।
अभी तक ऐसे 50 प्रतिशत अवैध होर्डिंग, फ्लेक्स, बॉल पेंटिंग, ट्राई साइकिल आदि पर एक्शन नहीं हो पाया है, जबकि निगम की विज्ञापन शाखा के जिम्मेदारों का कहना है कि 30 प्रतिशत ही कार्रवाई से बचे हैं। 90 लोगों को नोटिस थमाए गए हैं। उन पर एक्शन चालू है। इस कड़ी में शुक्रवार को तीन ट्राई साइकिल और एक अवैध छोटा होर्डिंग लगाने वाले पर कार्रवाई की गई। यह अभियान चल रहा है।
शहर में पिछले कुछ साल में अवैध तरीके से सड़कों के किनारे, दुकानों और निजी आवासों पर प्रचार-प्रसार का कारोबार खूब बढ़ा है। यही कारण रहा कि निगम की विज्ञापन शाखा की रेवेन्यू भी नीचे आई। अवैध होर्डिंग को लेकर पिछली निगम परिषद में एक पार्षदों की कमेटी जांच के लिए बनाई थी।
इसके निर्देश तत्कालीन सभापति राकेश माहोर ने दिए थे। कमेटी मैदान में घूमी और अवैध होर्डिंग की सूची निकालकर लाई। इनमें एक परमिशन की आड़ में 2 से 3 होर्डिंग मिले थे। कुछ के तय साइज से ज्यादा साइज मिले थे, लेकिन ठोस एक्शन नहीं हो पाया था। निगमायुक्त किशोर कन्याल ने कहा कि अभी तक की कार्रवाई में निगम को ~2.60 करोड़ मिले हैं। मार्च 2023 तक का वक्त है। निगम का राजस्व बढ़ेगा। अभियान को तेज कर बड़े स्तर पर कार्रवाई करेगा।
पिछले साल 1.10 करोड़, अभी तक 2.50 करोड़ आए
पिछले सानिगम की विज्ञापन शाखा द्वारा पिछले साल तक सख्त कार्रवाई नहीं करने पर वसूली 1.10 करोड़ पर ही ठहर गई थी। इस साल अभी तक 2.50 करोड़ की राशि जुर्माने से आ चुकी है। अभी मार्च 2023 तक का वक्त बचा है। निगम का दावा है कि यह राशि 8 करोड़ तक जा सकती है।
3 ट्राई साइकिल पर किया 10-10 हजार का जुर्माना
शुक्रवार को कार्रवाई के दौरान तीन ट्राई साइकिल पर 10 हजार का जुर्माना किया। ये ट्राई साइकिल गीतांजलि ब्रांड नाम की कंपनी की हैं, जो बिग बाजार का प्रचार कर पैसा कमा रही थीं, इसके साथ ही राजीव प्लाजा स्थित रियल मी शो-रूम संचालक द्वारा अनाधिकृत रूप से प्रचार-प्रसार करने पर 55 हजार का नोटिस भी थमा दिया है।
सहायक नोडल अधिकारी विज्ञापन संदीप शर्मा ने बताया कि जयेंद्रगंज स्थित राजीव प्लाजा में रियल मी एक्सपीरियंस स्टोर मोबाइल शो-रूम पर बिना अनुमति के विभिन्न कंपनियों के होर्डिंग व बोर्ड लगाकर विज्ञापन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश आउट डोर विज्ञापन मीडिया नियम 2017 के नियम 22 के अंतर्गत अपराध कारित करने की श्रेणी में आता है। संचालक पर 55 हजार 200 रुपए का जुर्माना लगाया है।