स्कूल संचालकों पर कलेक्टर की सख्ती …!

CCTV कैमरे, GPS ट्रेकर, सेफ्टी ऑडिट स्कूल बसों में जरूरी, 7 दिन का समय …

स्कूल बसों और स्कूली वाहनों में बच्चों के साथ बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने जिले में स्थित सभी अशासकीय स्कूलों, सीबीएसई के प्राचार्य एवं प्रधानाध्यापकों को आदेश जारी कर स्कूल बसों एवं बच्चों के आवागमन के अन्य सभी साधनों में सीसीटीवी कैमरे तथा जीपीएस ट्रैकर लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने स्कूलों में बच्चों के आवागमन के लिये लगाई गई सभी बसों, वेन एवं ऑटो का 7 दिन के भीतर स्कूलों के प्रबंधक, भीतर सेफ्टी आडिट कर प्रतिवेदन जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को प्रस्तुत करने कहा है।

वाहन का रंग पीला होना अनिवार्य

आदेश में कहा गया है कि स्कूल आवागमन के सभी वाहनों में दो दरवाजे हों। वाहनों के परमिट, बीमा, पीयूसी आदि के सर्टिफिकेट पूरे हों। स्कूल बसों एवं अन्य सभी साधनों का रंग पीला हो तथा इनमें स्कूल का नाम और दूरभाष नम्बर सहित चाइल्ड हेल्प लाइन का नम्बर अनिवार्य रूप से अंकित हो।

स्कूल प्रबंधक की होगी जिम्मेदारी

स्कूल बसों, वेन, मैजिक, ऑटो एवं टेम्पो में स्पीड गवर्नर लगाना भी सुनिश्चित करने कहा है। उन्होंने कहा कि इन वाहनों में फिटनेस सर्टिफिकेट, फर्स्ट एड किट एवं फायर एस्टिंगयुसर अनिवार्य रूप से हो। इसे स्कूल प्रबंधकों, प्राचार्यों एवं प्रधानाध्यापकों को सुनिश्चित करना होगा।

यातायात नियमों की दी जाए जानकारी

स्कूलों के सामने जेब्रा क्रासिंग, स्पीड ब्रेकर एवं साइन बोर्ड आदि लगाये जायें तथा ट्रैफिक व्यवस्थाओं एवं नियमों का पालन कराया जाये। स्कूल वाहनों में तेज आवाज में संगीत न बजाया जाये, ड्राइवर धूम्रपान करते हुये और शराब का सेवन कर वाहन न चलाये यह भी स्कूल प्रबंधकों, प्राचार्यो एवं प्रधानाध्यापकों को सुनिश्चित करना होगा।

ड्राइवर, कंडक्टर या अटेंडर का पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी

आदेश में स्पष्ट किया गया है हैं। आदेश में साफ किया गया है कि कि स्कूल प्रबंधक, प्राचार्य अथवा जिला प्रशासन द्वारा टीम गठित कर प्रधानाध्यापक सभी प्रकार के स्कूल वाहनों के ड्राइवर, कंडक्टर या अटेंडेंट का पुलिस वेरिफिकेशन कराने के लिये और उनका रिकार्ड संधारित करने के जिम्मेदार होंगे। आदेश में उन अभिभावकों से स्व घोषणा पत्र भरवाने स्कूल प्रबंधकों एवं शाला प्रबंधकों से कहा गया है, जो स्वयं के वाहनों से बच्चों को स्कूल अथवा कोचिंग छोड़ते हैं।

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