अफसर ने 36 साल में कमाई 400 गुना संपत्ति…
अफसर ने 36 साल में कमाई 400 गुना संपत्ति…मौत के बाद होगी ‘काले धन’ की भरपाई!
मध्यप्रदेश के उज्जैन में विशेष लोकायुक्त कोर्ट ने एक मृत डिप्टी कलेक्टर के खिलाफ आदेश पारित करते हुए भष्ट्राचार की रकम की वसूली के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने अपने आदेश में डिप्टी कलेक्टर की पत्नी, बेटी, दामाद और समधन की संपत्ति से वसूली के आदेश दिए हैं. डिप्टी कलेक्टर के ठिकाने पर साल 2011 में रेड हुई थी.
मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के एक मामले की सुनवाई करते हुए लोकायुक्त कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. इस मामले में कोर्ट ने दो साल पहले मर चुके एक डिप्टी कलेक्टर की पत्नी, बेटी, दामाद और समधन की संपत्तियां जब्त करने के आदेश दिए हैं. लोकायुक्त पुलिस ने साल 2011 में तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर के ठिकानों पर रेड किया था. इस दौरान उनकी कमाई से 357 गुना अधिक संपत्ति मिलने पर लोकायुक्त कोर्ट में चार्जशीट फाइल की थी. मध्य प्रदेश के उज्जैन के इस मामले में विशेष न्यायालय इंदौर की अदालत ने यह फैसला दिया है.
बेटी दामाद की संपत्तियों से होगी रिकवरी
इस आदेश के तहत इनकी चल-अचल संपत्तियों एवं बीमा पॉलिसियों से पूरी राशि की वसूली की जाएगी. उन्होंने बताया कि लोकायुक्त संगठन उज्जैन की ओर से डिप्टी कलेक्टर हुकुमचंद सोनी के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था. इसमें कुल 1 करोड़ 77 लाख 55 हजार 751 रुपये की रकम पर सवाल उठाए गए थे. दावा किया गया था कि यह उनकी काली कमाई है. इस मामले की जांच डीएसपी ओपी सागोरिया ने की. इसमें शिकायत सही पायी गई. इसमें पाया गया कि डिप्टी कलेक्टर ने अपनी अवैध कमाई से खुद के नाम से संपत्ति तो बनाई ही, अपनी पत्नी एवं बेटियों के नाम मकान, प्लाट, गाड़ी आदि खरीदे.