इंदौर में पब और बार पर सख्ती …सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी ?
इंदौर में पब और बार पर सख्ती, रात 12 बजे करना होंगे बंद, सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी
इंदौर शहर में खुले पब और बार देर रात तक खुले रहने की शिकायतें सामने रहीं हैं। ऐसे में आबकारी विभाग ने इन पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग करने की तैयारी कर ली है। सभी पब-बार में सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य किया गया है। इंदौर कलेक्टर ने भी इसके लिए आदेश जारी कर दिया है।
- पब और बार सुबह 10 से रात 11.30 बजे तक ही खुले रह सकते हैं।
- लेकिन इंदौर शहर में इन नियमों को तोड़ने के मामले सामने आए।
- CCTV लाइव फीड आबकारी विभाग के कंट्रोल रूम में देखें जाएंगे।
इंदौर। इंदौर शहर में देर रात तक बार और पब खुले रखकर शराब परोसने पर पूरी तरह से पाबंदी लगने वाली है। आबकारी विभाग ने सभी रेस्टोरेंट बार, होटल व क्लब बार में सीसीटीवी कैमरे लगना अनिवार्य कर दिया है। इन कैमरों से लाइव एक्सेस लेकर आबकारी कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग की जाएगी।
रात 12 बजे से सुबह चार बजे तक बार संचालकों को लाइव एक्सेस देना होगा। इसके माध्यम से सभी की नियमित निगरानी होगी। जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर जिले में संचालित सभी बार और पब में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य किया है। कलेक्टर आशीष सिंह ने इसे लेकर आदेश जारी किए हैं।
11.30 बजे के बाद भी पब खुले रहते हैं
नियमानुसार रेस्टोरेंट, पर्यटन, होटल, रिसोर्ट तथा क्लब बार के लाइसेंस के तहत परिसर में विदेशी शराब बिक्री का समय सुबह 10 से रात 11.30 बजे तक निर्धारित है। वहीं इसे पीने का समय रात 12 बजे तक है। बावजूद निर्धारित समय के बाद भी कई बार और पब संचालित हो रहे थे।
रोजाना होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए सभी में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, ताकि देर रात तक संचालित होने वाले बार और पब पर निगरानी रखी जा सके। यह कैमरे सभी एलएल-2, एफएल-3 एवं सिविलयन क्लब (एफएल-4) लगाए जाएंगे।
बार और पब में लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे
सभी बार और पब में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। यह कैमरे प्रवेश द्वार, शराब संग्रहण काउंटर, डायनिंग परिसर, निकासी द्वार व पार्किंग में लगाए जाएंगे। जिस स्थान पर कैमरे लगाए जाएंगे वहां पर संकेत भी लगाने होंगे, ताकि लोगों को पता चल सके कि बार में उन निगरानी रखी जा रही है।
बार में सीसीटीवी कैमरे उन क्षेत्रों में नहीं लगाए जाएंगे, जिससे व्यक्ति की निजता के अधिकार का उल्लघंन हो या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत एकांतता का उल्लंघन होता हो।
…………………….
इंदौर के रेस्टोरेंट, होटल, बार और क्लब पर होगी CCTV की नजर
Indore News : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष सिंह द्वारा आदेश जारी किए गए हैं कि इंदौर जिले में संचालित समस्त बार संचालकों को मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों, शर्तों एवं निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। साथ ही जिले में संचालित समस्त रेस्तरां बार, होटल बार एवं क्लब बारों में सीसीटीवी कैमरे लगाना जाना भी अनिवार्य है। आदेश का उल्लंघन करने वाले बार संचालकों के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।
मध्यप्रदेश राजपत्र में दिए गए प्रावधानानुसार रेस्टोरेन्ट, पर्यटन, होटल, रिसोर्ट तथा क्लब बार लायसेंस के अन्तर्गत परिसर में विदेशी मदिरा की बिक्री का समय प्रातः 10 बजे से रात्रि 11:30 बजे तक एवं उपभोग का समय रात्रि 12 बजे तक नियत है। समय-समय पर आबकारी विभाग, पुलिस विभाग व अन्य अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान कतिपय मामलों में बार निर्धारित समय पश्चात देर रात्रि तक संचालित होना पाये जाते हैं।
इंदौर जिले के कतिपय रेस्तरां, होटल बार प्रायः निर्धारित समय के पश्चात देर रात्रि तक खुले रहने के कारण, उनमें अप्रिय घटनायें होने की संभावनाएं रहती है। जिले में कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की विभिन्न धाराओं तथा मध्यप्रदेश राजपत्र के प्रावधांतर्गत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह द्वारा आदेश जारी किए गये हैं।
जारी आदेशानुसार इंदौर जिले में संचालित समस्त रेस्तरां बार (एफ.एल.-2), होटल बार (एफ.एल.-3) एवं सिविलियन क्लब बार (एफ.एल.-4) के अनुज्ञप्तिधारियों को जारी अनुज्ञप्ति में उल्लेखित समस्त शर्तों, मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 के सुसंगत प्रावधानों, सामान्य अनुज्ञप्ति की शर्तों तथा आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश के द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/निर्देशों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है।
सभी अनुज्ञप्तिधारी उनके अनुज्ञप्त बार परिसर के प्रवेश द्वार, मदिरा संग्रहण काउन्टर, डायनिंग परिसर, निकासी द्वार व पार्किंग में क्लोज सर्किट टेलीव्हिजन (सीसीटीवी) कैमरें अनिवार्यतः लगवाएंगे तथा उक्त स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे के निगरानी संकेत प्रदर्शित करेंगे, जिससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि बार में आने वाले लोगों को यह पता रहेगा कि उन पर निगरानी रखी जा रही है।
सीसीटीवी कैमरे उन क्षेत्रों में नहीं लगाये जायेंगे जिसमें व्यक्ति की निजता के अधिकार का उल्लंघन हो एवं सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत एकांतता का उल्लंघन होता हो। सीसीटीवी कैमरे व उनके एक्सेस का उद्देश्य, रेस्तरां बार (एफ.एल.-2), होटल बार (एफ.एल.-3) एवं सिविलियन क्लब बार (एफ. एल.-4) का नियमानुसार संचालन, उनमें होने वाले अपराध को रोकने, व्यक्ति व संपत्ति की सुरक्षा, संरक्षण व संरक्षा है।
सभी बार अनुज्ञप्तिधारी आधुनिक AI तकनीक एवं उच्च गुणवत्ता के सीसीटीवी कैमरे अपने अनुज्ञप्त परिसर में स्थापित करवाकर, उक्त सीसीटीवी कैमरों का रात्रि 12 बजे से प्रातः 4 बजे तक का लाईव एक्सेस, संबंधित आबकारी, अन्य संबंधित अधिकारियों तथा आबकारी नियंत्रण कक्ष इंदौर पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। इस आदेश का उल्लंघन होने की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार अनुज्ञप्ति के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।
……………………
रेव पार्टी वाला फार्म हाउस सील, मास्टरमाइंड एक माह से फरार
फार्म हाउस में पार्टी आयोजित करने वाले मुख्य आरोपी एक महीने से फरार हैं। 9 जून को पुलिस ने रिवेरा हिल्स फार्म हाउस पर दबिश देकर 100 से ज्यादा युवक-युवतियों को पकड़ा था। यहां भारी तादाद में शराब,गांजा और मिथाइलीनडाइआक्सी मेथेम्फेटामाइन ड्रग्स बरामद हुआ था।
- सीमा के चक्कर में उलझी दो थानों की पुलिस
- राजस्व विभाग से रिपोर्ट लेकर की गई कार्रवाई
- मालिकों के खिलाफ पेश किया गया इस्तगासा
इंदौर। रालामंडल में जिस फार्म हाउस में रेव पार्टी हुई, उसे पुलिस ने सील कर दिया। फार्म हाउस के मालिकों के विरुद्ध भी इस्तगासा पेश किया गया है। पार्टी आयोजित करने वाले मुख्य आरोपी एक महीने से फरार ही चल रहे है।
भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुआ था
पार्टी में भारी मात्रा में शराब,गांजा और मिथाइलीनडाइआक्सी मैथेमफेटामाइन (एमडीएमए) ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा था। पुलिस ने इवेंट मैनेजर कशिश वाधवानी सहित डीजे को पकड़ लिया लिया, लेकिन आयोजक सोनू गुप्ता और उसका साथी फरार हो गया।
जिस फार्म हाउस में दबिश दी, वह खुड़ैल थाना अंतर्गत आता है। पुलिस सीमा विवाद में फंस गई थी। राजस्व विभाग के अफसरों से रिपोर्ट लेने के बाद खुड़ैल पुलिस एक्शन में आई। डीआइजी(ग्रामीण) निमिष अग्रवाल ने फार्म हाउस को सील करने के निर्देश दिए।
पुलिस ने एसडीएम कोर्ट में इश्तागाशा पेश किया। फार्म हाउस के मालिक सीमा सुब्रतो राय निवासी देवगुराड़िया और रितेश मोहनलाल यादव निवासी धार को भी नोटिस भेजा। गुरुवार को राजस्व और पुलिस अफसरों ने फार्म हाऊस को सील कर दिया है।
हर दो घंटे में लोकेशन बदल रहा आरोपित
पार्टी का आयोजन सोनू गुप्ता द्वारा किया था। सोनू पब संचालक है। दबिश की सूचना मिलते ही वह फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में लेह लद्दाख तक पहुंची, लेकिन वह फरार हो गया। उसके मोबाइल की टावर लोकेशन भी हर दो घंटे में बदल जाती है।