कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया पर रोक, हाईकोर्ट की आपत्ति पर सरकार ने लिया फैसला
भोपाल: मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया के प्रावधान को खत्म कर दिया गया है. सरकार की तरफ से यह फैसला हाईकोर्ट द्वारा आपत्ति जताने के बाद लिया गया है. कॉलोनियों को बैध करने के लिए सरकार अब नए नियम बनाएगी, जिसे विधानसभा में पास करने के बाद प्रभाव में लाया जाएगा.
मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने मप्र नगरपालिका कॉलोनी रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन व शर्त नियम 1998 में धारा 15-ए को जोड़कर वैध किया जाता था. लेकिन अब इस कानून से धारा 15-ए को हटा दिया गया है. इसी के साथ प्रदेश में 6800 कॉलोनियों को वैध करने की कार्रवाही भी रुक गई है.
वैध करने के नियम पर हाईकोर्ट ने जताई थी आपत्ति
अवैध कॉलोनियों को वैध करने पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 3 जून 2019 को आपत्ति जताई थी. साथ ही हाईकोर्ट ने सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाया था. इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा का था कि कॉलोनियों को वैध करने का प्रावधान अधिनियम में नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए.