गुटखा व्यापारी वाधवानी को झटका !
गुटखा व्यापारी वाधवानी को झटका, केस ट्रांसफर कराने की अर्जी खारिज, कोर्ट ने कहा- आधार विश्वसनीय नहीं
करोड़ों रुपये की टैक्स चोरी मामले में फंसे गुटखा व्यापारी किशोर वाधवानी को जिला कोर्ट से झटका लगा है। वाधवानी का केस एडीजे शुभ्रा सिंह की कोर्ट में चल रहा है। चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं।
गुटखा व्यापारी वाधवानी को झटकाइंदौर। करोड़ों रुपये की टैक्स चोरी मामले में फंसे गुटखा व्यापारी किशोर वाधवानी को जिला कोर्ट से झटका लगा है। वाधवानी का केस एडीजे शुभ्रा सिंह की कोर्ट में चल रहा है।
वाधवानी ने इस केस को किसी अन्य न्यायालय में ट्रांसफर करने के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष एक आवेदन दिया था। उसका कहना था कि जज शुभ्रा सिंह के पिता से उसके घनिष्ठ संबंध रहे हैं। ऐसे में निष्पक्ष सुनवाई और भविष्य में किसी विवाद से बचने के लिए केस को ट्रांसफर करना जरूरी है।
अभियुक्तों से कभी कोई संबंध नहीं रहा
इधर जज शुभ्रा सिंह ने कोर्ट को भेजी टिप्पणी में स्पष्ट कहा कि उनके पिता जस्टिस सिंह का अभियुक्तों से कभी कोई संबंध नहीं रहा। न तो उन्होंने अपने पिता से अभियुक्तों के संबंध में कभी कोई चर्चा सुनी और न ही अभियुक्तों को उनके पिता के निवास पर आते-जाते देखा।
17 सितंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक केस चलाया
वर्तमान में उन्होंने 17 सितंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक केस चलाया है। चूंकि वह लगातार आरोप पर बहस के लिए कह रही हैं और इसके लिए लंबी-लंबी तारीख नहीं दी जा रही थीं, संभवत: इसी कारण से यह स्थानांतरण आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने वाधवानी के आवेदन को यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि स्थानांतरण के लिए प्रस्तुत आधार न तो पर्याप्त हैं और न ही विश्वसनीय।

