MP: सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों पर कसी लगाम, कोरोना इलाज की फीस हुई तय; नए रेट 10 जून से होंगे लागू

सरकार द्वारा निर्धारित नई दरें 10 जून से लागू होंगी. इसे पहले एडमिट हुए मरीजों से जो दरें अस्पताल में निर्धारित हैं. उसी के आधार पर ही इलाज का बिल बनाकर पैसे लिए जाएंगे.

मध्य प्रदेश( Madhya pradesh) में प्राइवेट अस्पतालों(private hospital) पर लगाम कसने के लिए सरकार ने कोविड-19 संक्रमित मरीजों के इलाज की फीस दोबारा से तय की हैं(mp government fixed corona treatment fees agin). लंबे समय से सरकार के पास प्राइवेट अस्पतालों की फीस मनमानी को लेकर ढ़ेरों शिकायतें पहुंच रही थी. जिसके बाद सरकार ने एक समिती बनाकर फैसला लिया है कि कोई भी प्राइवेट अस्पताल जनरल वार्ड(genral ward) और आइसोलेशन की फीस प्रतिदिन 5 हजार से ज्यादा नहीं ले सकेगा. इसी के ही साथ समिती ने आईसीयू(ICU) में वेंटिलेटर(Ventilator) की फीस 17 हजार प्रतिदिन तय कर दी है.

गैर आयुष्मान योजना हितग्राही श्रेणी के किसी भी हेल्थ एंश्योरेंस /किसी भी द्विपक्षीय अनुबंध/एमओयू और निजी कार्पोरेट समूह या रोगी में शामिल न होने वाले कोविड मरीजों का इलाज अभी तय की गई दरों पर ही किया जाएगा. प्राइवेट अस्पतालों के लिए बनाई गई ये नई दरें 10 जून से लागू होंगी. हालांकि 10 जून तक मरीजों को पहले से तय दर पर ही अस्पताल का बिल चुकाना होगा.

पहले से एडमिट मरीजों को नहीं मिलेगा लाभ

सरकार द्वारा निर्धारित नई दरें 10 जून से लागू होंगी. इसे पहले एडमिट हुए मरीजों से जो दरें अस्पताल में निर्धारित हैं. उसी के आधार पर ही अस्पताल बिल बनाकर पैसे लिए जाएंगे. हालांकि 10 जून के बाद से अस्पतालों में दाखिल होने वाले नए कोविड-19 संक्रमित रोगियों का इलाज तय नई दरों के हिसाब से होगा.

10 दिन बाद दोबारा लेनी होगी अनुमति

कोरोना का इलाज कर रहे अस्पतालों और मेडिकल संस्थानों की वैद्यता 10 जून तक ही रहेगी. आगे की अवधि के लिए संस्थानों को नए सिरे से जिला कलेक्टर से अनुमति लेनी होगी. सभी नर्सिंग होम्स और चिकित्सा संस्थानों को अनिवार्य रूप से अपने रजिस्ट्रेशन काउंटर पर फीस को स्पष्ट शब्दों में प्रदर्शित करने की व्यवस्था करना होगा, हालांकि पहले से ही इसके आदेश जारी हैं. इसके साथ ही सार्थक पोर्टल पर भी इन दरों का प्रदर्शन सुनिश्चित किया जाएगा.

खास बात यह है कि अस्पतालों को इस बात की छूट दे दी है कि वे बाहरी विशेषज्ञ की सलाह ले सकते हैं। यह नए रेट में शामिल नहीं हैं. इसके अलावा इलाज के खर्च में जांचों को भी शामिल नहीं किया गया है. यह तय रेट के अलावा होंगी.

पिछले साल भी तय हुई थी दरें

29 फरवरी 2020 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने सभी अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों के लिए कोविड-19 संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए दरें निर्धारित की थी. जिसके बाद हॉस्पिटल और चिकित्सा संस्थानों ने पहले से चल रहे इलाज और जांच की दरों में 40% का इजाफा कर कोविड-19 रोगियों के उपचार की दरें निर्धारित की थी. जिसका मरीजों को कोई लाभ नहीं हुआ था

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *