ग्वालियर… नलकूप खनन घोटाला ….. दो उपयंत्री और एक ठेकेदार को तीन-तीन साल की सजा, तत्कालीन निगमायुक्त विवेक सिंह सहित 7 लाेग बरी
नगर निगम के बहुचर्चित नलकूप खनन घोटाले में तत्कालीन निगमायुक्त विवेक सिंह सहित छह अन्य आराेपियाें काे विशेष न्यायाधीश आदित्य रावत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। जबकि तत्कालीन दो उपयंत्री अजय पांडवीय और सतेंद्रसिंह भदौरिया व एक ठेकेदार रजत जैन को 1.17 लाख रुपए के काम के लिए 12 फर्जी नस्तियां तैयार करने के लिए दोषी मानते हुए तीन-तीन साल की सजा दी है। तीनों दोषियों की ओर से जमानत आवेदन पेश किया गया, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। वर्ष 2004 में हुए इस घोटाले में कुल 12 लोगों को आरोपी बनाया गया था।
किसे कितनी सजा-जुर्माना
अजय पांडवीय (तत्कालीन सहायक यंत्री) 3 साल की सजा और 8000 का जुर्माना
सतेंद्र सिंह भदौरिया (तत्कालीन उपयंत्री) 3 साल की सजा और 10000 का जुर्माना
रजत जैन ( ठेकेदार) 3 साल की सजा और 6000 का जुर्माना
ये बरी: विवेक सिंह (तत्कालीन निगमायुक्त), केके श्रीवास्तव (तत्कालीन कार्यपालन यंत्री), आरके बत्रा (तत्कालीन कार्यपालन यंत्री), कुसुमलता शर्मा ( तत्कालीन सहायक मानचित्रकार), हरी सिंह खैरवार (तत्कालीन लेखापाल, सहायक ग्रेड-3), मोहित जैन (ठेकेदार), सुनील गुप्ता ( ठेकेदार)
इनका निधन : राजेंद्र प्रसाद दीक्षित (तत्कालीन मानचित्रकार), अजय पाल सिंह राठौर (तत्कालीन वरिष्ठ लेखा लिपिक)