MP में बेरोजगार भी कर सकते हैं खुद का कारोबार … मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में मिल रहा 50 लाख तक का लोन; किसे और कैसे मिलेगा फायदा; जानिए A टू Z

MP में बेरोजगार खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसके लिए युवा उद्यमियों को एक लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। इसके लिए राज्य सरकार प्रदेश में ​​​​​​मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना चला रही है। इस योजना के तहत अबतक 2019 युवाओं को लगभग 108 करोड़ रुपए के लोन दिए गए हैं। 18 से 40 वर्ष की उम्र के युवा इस योजना के तहत लोन ले सकते हैं। इस योजना का लाभ कैसे और किसे मिलेगा… 

एक्सप्लेनर के जरिए जानिए A टू Z…

Q- इस योजना को क्यों शुरू किया गया?
A- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना को समाप्त कर युवाओं को खुद के उद्योग, सेवा या व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रेरित करने हेतु मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना शुरू की गई। यह योजना सिर्फ नए उद्यमों की स्थापना के लिए लागू की गई।

Q- योजना का संचालन कौन सा विभाग कर रहा है?
A- 
मप्र सरकार का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग।

Q- इस योजना से कितने रुपए तक का लोन मिल सकता है?
A-
 (1) इंडस्ट्री यूनिट शुरू करने के लिए 1 लाख से 50 लाख तक का लोन मिल सकेगा।
(2) सर्विस यूनिट और रिटेल बिजनेस के लिए 1 लाख से 25 लाख तक लोन मिल सकेगा।

Q- करने की शर्तें क्या-क्या हैं?
A- (
1) 18 से 40 वर्ष तक की उम्र के सभी लोग।
(2) आवेदक का 12वीं पास होना चाहिए।
(3) परिवार (यदि आवेदक अविवाहित है, तो उसके माता-पिता सहित या विवाहित होने पर पति, पत्नी की आय) की सालाना आय 12 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
(4) आवेदक का परिवार यदि आयकर दाता है, तो उसे पिछले तीन साल की इनकम टैक्स रिटर्न की जानकारी देनी होगी।
(5) आवेदक किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था से डिफॉल्टर ना हो।
(6) वर्तमान में राज्य या केंद्र सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का लाभ नहीं ले रहा है।

Q- क्या इसमें ट्रेनिंग भी दी जाएगी?
A- 
योजना के तहत ट्रेनिंग के इच्छुक हितग्राहियों को 12 दिनों की एंटरप्रेन्योरशिप डेवपलमेंट ट्रेनिंग ऑनलाइन माध्यम से दी जाएगी।

Q- किन प्रोजेक्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं?
A-
 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, सर्विस व व्यवसाय क्षेत्र के सभी प्रोजेक्ट जो क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस (CGTMSE) के अंतर्गत लोन गारंटी के लिए पात्र हैं।

Q- किन बैंकों से मिल सकेगा लोन?
A- पब्लिक, प्राइवेट सेक्टर बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो CGTMSE में रजिस्टर्ड मेंबर लीडिंग इंस्टीट्यूशनल हैं।

Q- लोन लेने वाले युवाओं को सरकार से वित्तीय सहायता मिलेगी?
A- 
ऋण लेने वाले युवाओं को 3 प्रतिशत ब्याज की सब्सिडी दी जाएगी। ब्याज अनुदान 7 वर्षों तक मिलेगा। ब्याज अनुदान की राशि रिएम्बर्समेंट के रूप में सालाना आधार पर दी जाएगी। योजना में युवाओं को बैंक गारंटी नहीं देनी होगी। सरकार युवाओं की ओर से गारंटी लेगी। इसके लिए 140 करोड़ रुपए की राशि राज्य सरकार बैंकों में जमा करेगी। बैंक द्वारा कोलेटरल सिक्योरिटी की मांग आवेदक से नहीं की जाएगी।

Q- आवेदन कैसे करना होगा?
A- आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सहपत्रों सहित प्राप्त आवेदन, पात्रता आदि का परीक्षण करने के बाद सक्षम विभागीय अधिकारी द्वारा संबंधित बैंक शाखा को भेजा जाएगा। RBI की गाइडलाइन के अनुसार 6 सप्ताह में आवेदन पर निर्णय लिया जाएगा। आवेदन कंप्लीट नहीं है, तो आवेदक को कारण सहित जानकारी दी जाएगी। इसे सुधारकर दोबारा बैंक, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र को भेजना होगा।

Q- यदि कोई बैंक आवेदन को रिजेक्ट कर दे तो क्या करें?
A- एक बैंक द्वारा आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाए, तो आवेदक अन्य किसी बैंक में आवेदन कर सकता है।

Q- आवेदन के साथ क्या प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी देनी होगी?
A- जी हां, आवेदक द्वारा प्रस्तावित 10 लाख रुपए से कम के प्रोजेक्ट के लिए सिंपल प्रोजेक्ट रिपोर्ट और 10 लाख रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आवेदन के साथ देनी होगी। आवेदन एक वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होगा। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए आवेदक को नया आवेदन करना होगा।

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