जीएसटी:हॉस्पिटल में 5000 रुपए प्रतिदिन से ज्यादा का रूम लिया, तो 5% जीएसटी देना होगा
सेवाओं को जीएसटी के नए नोटिफिकेशन में शामिल किया…
- आईसीयू, आईसीसीयू, एनआईसीयू के रूम पर छूट लागू रहेगी
- वेयर हाउस में ड्रायफ्रूट्स, मसाले रखना भी अब कर के दायरे में
प्री-पैक्ड खाद्यान्न, किराए के मकान के साथ अब हॉस्पिटल में मरीज के लिए 5000 रुपए प्रतिदिन से ज्यादा के कमरे पर भी 5 फीसदी जीएसटी लगेगा। इसके अलावा फ्लाइट यात्रा, वेयर हाउस, कार्ड ब्लड बैंक द्वारा स्टेमसेल को सुरक्षित रखने सहित अन्य सेवाओं को जीएसटी के नए नोटिफिकेशन में शामिल किया है।
वेयर हाउस में ड्रायफ्रूट्स, मसाले रखना भी अब कर के दायरे में
- हॉस्पिटल द्वारा 5000 रुपए प्रतिदिन से अधिक का रूम उपलब्ध कराया जाता है तो उस पर 5% की दर से जीएसटी देय होगा। इसमें आईसीयू, आईसीसीयू, एनआईसीयू, के रूम पर छूट लागू रहेगी।
- वर्तमान में होटल के कमरे का डिक्लेयर्ड टैरिफ रेट 1000 रुपए से कम होने पर जीएसटी नहीं लगता था, लेकिन अब ऐसे कमरे पर भी 12% की दर से जीएसटी लगेगा।
- अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, बागडोगरा से उड़ने वाली फ्लाइट जो अब तक कर मुक्त थी, उसमें अब केवल इकोनॉमी क्लास पर ही जीएसटी से छूट प्राप्त होगी और बिजनेस क्लास में सफर करने पर 18% की दर से जीएसटी लगेगा।
- वेयर हाउस में ड्रायफ्रूट्स, मसाले, खोपरा, गुड़, कॉटन, जूट, तम्बाकू, तेन्दूपत्ता, चाय, कॉफी इत्यादि के स्टोरेज की सेवाएं अब तक करमुक्त थीं, उन्हें अब कर के दायरे में लाया गया है और ऐसी सेवाओं पर अब 12% की दर से जीएसटी लगेगा।
- कृषि उपज के स्टोरेज किए जाने पर वेयर हाउस के फ्यूमीगेशन की सेवा पर कर से छूट प्रदान थी। अब ऐसी सेवाओं पर 18% की दर से जीएसटी लगेगा।
- कार्ड ब्लड बैंक द्वारा स्टेमसेल को सुरक्षित रखने की सेवाएं करमुक्त थीं, जिन्हें अब करयोग्य कर दिया गया है।
- जीएसटी नेटवर्क द्वारा सरकार को दी जाने वाली सेवाएं करमुक्त थीं, जिन्हें अब करयोग्य कर दिया है। एफएसएसएआई द्वारा फूड बिजनेस ऑपरेटर को दी जाने वाली डीक्यूएन सेवाएं भी करयोग्य श्रेणी में रहेंगी।