इंदौर  इंदौर जिले में शैक्षणिक संस्थानों द्वारा संचालित बसों और अन्य वाहनों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर कलेक्टर इलैया राजा टी ने दिशा-निर्देश जारी किए है। इनका पालन नहीं करने पर शैक्षणिक संस्थानों और वाहन संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी। ओवर स्पीड और नशा करने वाले ड्राइवर स्कूल बस नहीं चला पाएंगे।

स्कूल खुलते ही प्रशासन और परिवहन विभाग ने बच्चों की सुरक्षा के लिए शैक्षणिक संस्थानों को बसों का संचालन तय नियम के अनुसार करने के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को कलेक्टर इलैया राजा टी ने स्कूल और कालेज की बसों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए। सभी को सुप्रीम कोर्ट और सरकार द्रारा तय गाइडलाइन के अनुसार बसें चलाने के निर्देश दिए गए। साथ ही बताया गया कि बिना मापदंड पूरे किए बसों के परमिट और फिटनेस नहीं होंगे।

कलेक्टर ने दिए ये निर्देश
    • प्रत्येक स्कूल बस पर पीले रंग का कलर होना चाहिए।
    • सभी स्कूल बसों पर आगे और पीछे ‘स्कूल बस’ लिखा होना चाहिए।
    • अनुबंधित बसों पर ‘ऑन स्कूल ड्यूटी’ लिखा होना अनिवार्य है।
    • प्रत्येक स्कूल बस में फर्स्ट एड बॉक्स हो।
    • स्कूल बसों में निर्धारित स्पीड गवर्नर लगा होना चाहिए।
    • स्कूल बसों में अग्निशमन यंत्र हो।
    • स्कूल बसों में दरवाजे पर लगे हुए लॉक पूर्ण ठीक होना चाहिए।
    • बच्चों के स्कूल बैग रखने के लिए सीट के नीचे जगह हो।
    • सभी स्कूल बसों पर स्कूल का नाम और फोन नंबर लिखा हो।
  • जिस ड्राइवर पर पहले ओवर स्पीड, नशा करके वाहन चलाने की कार्रवाई हो चुकी हो, ऐसे ड्राइवर को स्कूल बस चलाने की अनुमति नहीं होगी।