मध्य प्रदेश जाने की तैयारी में हो… तो जान लो क्या हैं सरकार की इंटर और इंट्रा स्टेट ट्रैवल गाइडलाइंस

मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने नई ट्रेवल गाइडलाइन्स (Madhya Pradesh Travel Guidelines) जारी की हैं. जहां सरकार ने कोराना लॉकडाउन लगने के बाद में कई चरणों में यात्रा प्रतिबंधों को हटा दिया, वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर ने चलते सरकार ने ट्रेवल गाइडलाइन्स पर फिर से विचार किया.

इसके साथ शुक्रवार को केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला सभी राज्यों को कहा हैं कि वे किसी भी समय सीमा के बिना अंतर-शहर, ऑक्सीजन के अंतरराज्यीय ट्रांसपोर्टेशन और ऑक्सीजन निर्माताओं की गाड़ियों के लिए बिना किसी रोकटोक के आवाजाही सुनिश्चित करें. कोरोना वायरस की दूसरी लहर से निपटने के लिए, शिवराज सरकार ने यात्रा करने पर नए प्रतिबंध और इस दौरान नियम तोड़ने पर जुर्माना लगाने के लिए नए आदेश जारी किए हैं. सरकार ने मध्य प्रदेश में इंटर स्टेट (राज्य के अंदर) और इंट्रा स्टेट यात्रा करने के लिए नई गाइडलाइन्स जारी की है.

मध्य प्रदेश में बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए गाइडलाइन्स –

  • महाराष्ट्र से इंदौर या भोपाल पहुंचने वाले यात्रियों को कोरोना की नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट लेकर आने की जाने की जरूरत है. जो 48 घंटे से ज्यादा पुरानी न हो.
  • महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों को तबतक सेल्फ आइसोलेशन (Self isolation) में रहना होगा जब तक कि उनकी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट नहीं मिल जाती.
  • सभी यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप (Arogya Setu App) डाउनलोड करना होगा.

मध्यप्रदेश इंट्रा स्टेट ट्रेवल गाइडलाइन्स

अंतर्राज्यीय यात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है.

कोरोना से मौत का आंकड़ा 43 हजार के पार

राज्य में गुरुवार को 10166 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं. जिसके बाद संक्रमितों की कुल संख्या 3,73,518 हो गई है. वहीं गुरुवार को कोरोना संक्रमित 53 मरीज की मौत हुई है, मरीजों की मौत का आंकड़ा बढ़कर 4,365 हो गया है. 3970 संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं. अब तक प्रदेश में 3,13,459 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं, जबकि 55,694 मरीज एक्टिव हैं

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