ग्वालियर.  बढ़ रही अग्नि दुर्घटनाओं को देखते हुए शहर के समस्त कोचिंग सेंटरों के संचालकोें को भवन में अग्नि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने होंगे। नगर निगम के फायर विभाग ने इसके लिए कोचिंग संचालकों को नोटिस जारी किए हैं। नोटिस के मुताबिक समस्त अग्निशमन उपकरण स्थापित कर अग्निसुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। इसके लिए फायर आडिट कराने के साथ ही विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र भी प्राप्त करना होगा। कोचिंग संचालकों को माक ड्रिल की रिपोर्ट एवं समस्त स्टाफ को ट्रेनिंग दिलाने की रिपोर्ट भी 15 दिन में जमा करानी होगी।

नगर निगम के उपायुक्त एवं नोडल अधिकारी फायर ब्रिगेड डा. अतिबल सिंह यादव ने बताया कि ग्वालियर शहर में अग्नि सुरक्षा के प्रबंध के लिए कोचिंग सेंटर आदि में बढ़ रही आगजनी की घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए समस्त कोचिंग सेंटर संचालकों द्वारा भवन में अग्निषशन के उपयुक्त उपकरण एवं आपदाओं से निपटने के उचित प्रबंध किया जाना अति आवश्यक है। उदाहरण के तौर पर आपदा से बचाव के लिए रस्सी, टार्च, अग्निशमन यंत्र यानी फायर एक्सटिंग्यूशर, हाज रील, हाइड्रेंट स्प्रिंकलर, स्माेक डिटेक्टर, हूटर आदि भवन के अनुरूप नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 एवं मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के मानकों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कार्यरत समस्त स्टाफ को फायर सेफ्टी तथा उपकरणों का उपयोग करने के लिए ट्रेनिंग दिया जाना भी जरूरी है। इसके अलावा प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार माक ड्रिल कराया जाना भी जरूरी है। अधिकृत फायर कंसल्टेंट के माध्यम से फायर आडिट कराकर अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र के लिए वेबसाइट www.mpenagarpalika.gov.in पर आवेदन करने के बाद विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना है। भवन में आने और जाने के लिए कम से कम दो द्वार एवं उचित चौड़ाई की सीढ़ियां होना भी अति आवश्यक है। जीना भी बाहर की ओर होना चाहिए। जिला मजिस्ट्रेट मध्य प्रदेश शासन गजट नोटिफिकेशन द्वारा भी इस संबंध में समस्त कोंचिग संचालकों को आदेश दिए गए हैं।