ग्वालियर के 113 सहित प्रदेश के 977 लोगों को लौटाना होगा तीसरा शस्त्र ?
मध्य प्रदेश में तीन-तीन शस्त्र लाइसेंस के शौकीनों का शौक अब घट जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार आर्म्स अमेंडमेंट एक्ट के तहत दो से ज्यादा हथियार रखने की पात्रता नहीं है, जिसके पालन में प्रदेश के ऐसे 977 लोगों की सूची तैयार की गई है।
अब तीसरा हथियार नहीं रख पााएंगे।सांकेतिक फोटो
- आर्म्स अमेंडमेंट एक्ट के तहत तीसरा हथियार रखने की नहीं है पात्रता
- तीसा शस्त्र रखने वाले सभी लोगों में अधिकतर वीवीआइपी लोग ही शामिल
- एक्ट के अनुसार अब दो ही शस्त्र लायसेंस रखने की पात्रता रह गई है
ग्वालियर: मध्य प्रदेश में तीन-तीन शस्त्र लाइसेंस के शौकीनों का शौक अब घट जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार आर्म्स अमेंडमेंट एक्ट के तहत दो से ज्यादा हथियार रखने की पात्रता नहीं है, जिसके पालन में प्रदेश के ऐसे 977 लोगों की सूची तैयार की गई है। इन सभी को नोटिस जारी करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नोटिस जारी होने के बाद इन्हें तीसरा शस्त्र सरेंडर करना होगा और कारतूस जमा कराने होंगे।
सूची में केंद्रीय मंत्री से लेकर प्रदेश के मंत्री, विधायकगण, कारोबारी व रसूखदार लोग शामिल हैं। खास बात यह कि तीन तीन शस्त्र पूर्व में उन लोगों के पास ही हैं जो हथियार के बेहद शौकीन हैं, इनमें अधिकतर के पास अंग्रेजी हथियार है, जिसे नियमों के कारण बेमन से सरेंडर करना पड़ेगा। ग्वालियर में ऐसे 113 लोगों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं।
मप्र शासन के गृह मंत्रालय की ओर से इस संबंध में प्रदेशभर में जुलाई में पत्र जारी किया गया जिसमें भारत सरकार गृह मंत्रालय आंतरिक सुरक्षा प्रभाग आर्म्स अमेंडमेंट एक्ट 2019 का हवाला दिया गया है। राज्य वार ऐसे शस्त्र लायसेंस की संख्या जारी की गई है जिनपर वर्तमान में दो से अधिक शस्त्र लाइसेंस इंद्राज है। एक्ट के अनुसार अब दो ही शस्त्र लायसेंस रखने की पात्रता रह गई है।
इसी क्रम में तीन शस्त्र धारकों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं जिनमें बताया जा रहा है कि आप अपने लायसेंस पर अंकित तीन शस्त्रों में कोई एक शस्त्र स्वेच्छा से समर्पण किए जाने के लिए आवेदन पत्र नोटिस प्राप्ति के सात दिन के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें जिससे नवीन आर्म्स एक्ट में वर्णित प्रविधानों का पालन सुनिश्चित कराया जा सके।
थाने में जमा कराना होगा हथियार व कारतूस
तीन शस्त्रधारकों को एक हथियार संबंधित थाने में जमा कराना होगा और कारतूस भी जमा कराना होंगे। इसके साथ ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित भी होना होगा। वहीं शस्त्रधारकों को अपने पक्ष में कोई आवेदन देना है तो वह जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।
आर्म्स अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐसे शस्त्रधारक जिनके पास तीन हथियार हैं उन्हें दो ही हथियार रखने की पात्रता है। तीसरा हथियार लायसेंस को सरेंडर करना होगा इसके लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं।
टीएन सिंह, अपर जिला मजिस्ट्रेट,ग्वालियर