योगी सरकार की पहल: अब 10 एकड़ या उससे बड़ी टाउनशिप के 1% क्षेत्र में बनाना होगा तालाब

आदेश के मुताबिक टाउनशिप के पार्कों में पक्का निर्माण 5 प्रतिशत से अधिक नहीं किया जाएगा. वर्षा जल के अधिकतम भूमिगत रिसाव को पार्क एवं खुले क्षेत्रों में प्रोत्साहित किया जाना है.

योगी सरकार की पहल: अब 10 एकड़ या उससे बड़ी टाउनशिप के 1% क्षेत्र में बनाना होगा तालाब

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने ‘कैच द रेन’ अभियान (Catch the Rain Campaign) के तहत बारिश के पानी को संरक्षित करने के लिए एक अहम फैसला लिया है. योगी सरकार ने अब 10 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल वाली टाउनशिप के 1 प्रतिशत क्षेत्र में जलाशय का निर्माण कराना अनिवार्य कर दिया है. यूपी के प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है.

दीपक कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार के ‘कैच द रेन’ अभियान के तहत 10 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल की टाउनशिप योजनाओं के ले-आउट प्लान में पार्क और खुले क्षेत्र के लिए प्रस्तावित भूमि के अंतर्गत जलाशय का निर्माण अनिवार्य रूप से कराना होगा. जलाशय के निर्माण के पूर्व संबंधित योजना के अंतर्गत वर्षा जल के प्राकृतिक कैचमेंट एरिया को चिह्नित करते हुए पानी के ठहराव की व्यवस्था की जाएगी.

टाउनशिप के पार्क व खुले क्षेत्र के अंतर्गत निर्धारित मानकों के अनुसार एक कोने में रिचार्ज पिट, रिचार्ज शॉफ्ट बनाए जाएंगे. शासनादेश के मुताबिक टाउनशिप के पार्कों में पक्का निर्माण 5 प्रतिशत से अधिक नहीं किया जाएगा. वर्षा जल के अधिकतम भूमिगत रिसाव को पार्क एवं खुले क्षेत्रों में प्रोत्साहित किया जाना है. टाउनशिप की सड़कों के किनारे, पार्कों और खुले स्थान में ऐसे पेड़-पौधे लगाने होंगे जिनको जल की न्यूनतम जरूरत होती है.

साथ ही आदेश में यह भी कहा गया है कि 300 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल के भूखंडों में यदि सामूहिक ग्राउंड वाटर रिचार्ज नेटवर्क नहीं है, तो मकान मालिक को स्वयं ही रेन हार्वेस्टिंग के लिए व्यवस्था करनी होगी. साथ ही सरकारी भवनों, प्राइवेट सोसायटियों द्वारा प्रस्तावित नई योजनाओं के ले-आउट प्लान में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को छोड़कर अन्य सभी को रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग की व्यवस्था करनी होगी.

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