Gwalior Court News …. भिंड देहात थाने के टीआइ को होना है हाई कोर्ट में उपस्थित, शासन को भी देना है जवाब

हाई कोर्ट की एकल पीठ ने रामबाबू सिंह से प्रोटक्शन वारंट के संबंध में सवाल किए थे। वह जवाब नहीं दे पाए थे ….

हाई कोर्ट की युगल पीठ में बुधवार को भिंड के देहात थाना प्रभारी रामबाबू सिंह को उपस्थित होना है। उनकाे अपनी रिट अपील में जवाब देना है। साथ ही शासन को भी इस केस में जवाब देना है। रामबाबू सिंह हाई कोर्ट एकल पीठ में प्रोटक्शन वारंट का अर्थ नहीं बता पाए थे, जिसके चलते उन्हें छह माह की ट्रेनिंग पर भेजने के निर्देश दिए गए थे। इस आदेश को रामबाबू सिंह ने हाई कोर्ट की युगल पीठ में चुनौती दी है। उनकी ओर से तर्क दिया गया कि जमानत याचिका में रिट की पावर एक्साइज की गई है। यह गलत आदेश पारित किया है।

हाई कोर्ट की एकल पीठ ने रामबाबू सिंह से प्रोटक्शन वारंट के संबंध में सवाल किए थे। वह जवाब नहीं दे पाए थे। एकल पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि पुलिस अधिकारियों को कानून का ज्ञान नहीं है, न जांच का तरीका पता है, ये अक्सर केसों में देखने को मिल रहा है। समय-समय पर कोर्ट ने सुधार के आदेश भी दिए, लेकिन उनका पालन होता नहीं दिख रहा है। रामबाबू ,सिंह यादव को ट्रेनिंग के दौरान जांच के तरीके सिखाए जाएं। किसी के इकबालिया बयान के आधार पर आरोपित बनाया जाता है और धारा 27 के संबंध में साक्ष्य भी जुटाए जाते हैं। पुलिस की ओर से ऐसा नहीं किया जा रहा है। कोर्ट ने आदेश की कापी पुलिस महानिदेशक को भेजने के भी आदेश दिए थे। 15 दिन में आदेश का पालन करना होगा। भिंड के पुलिस अधीक्षक को भी आदेश की कापी भेजने के आदेश दिए गए थे।इसे युगल पीठ में चुनौती दी गई है। भिंड के देहात थाना पुलिस ने लूट व डकैती के आरोप में राजवीर सिंह जाटव काे 14 फरवरी 2022 को गिरफ्तार कर लिया था। उसके खिलाफ सह आरोपित के दिए बयान के आधार पर केस दर्ज किया था। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद फरियादी से पहचान परेड नहीं कराई। धारा 27 के तहत दिए बयानों के आधार पर दूसरे साक्ष्य नहीं जुटाए। राजवीर सिंह जाटव ने हाई कोर्ट में दूसरी बार जमानत याचिका दायर की। पूरे तथ्य कोर्ट के सामने पेश किए।

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