राज्य चुनाव आयोग का बड़ा फैसला ईवीएम और मतपत्र से होंगे अगले चुनाव

सुप्रीम कोर्ट ने बिना OBC आरक्षण के लोकल बॉडी इलेक्शन कराने का आदेश दिया है….

भोपाल. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश बाद राज्य निर्वाचन आयोग पूरी ताकत से स्थानीय निकाय के चुनाव कराने में जुट गया है। नगर निगम और त्रिस्तरीय पंचायत को लेकर मंथन चल रहा था आज गुरुवार को निर्वाचन आयुक्त ने साफ कर दिया कि पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव साथ होंगे।
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प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर के साथ वीडियो कॉंफ्रेंस राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि आयोग चुनाव को लेकर पूरी तरह तैयार है। आगामी दो तीन दिन में तारीख भी घोषित हो जाएंगी। आयुक्त बीपी सिंह ने कहा कि इस बार पंचायत के सभी पदों के चुनाव मतपत्र से ही होंगे। अभी तक जिला और जनपद पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधियों के चुनाव ईव्हीएम (evm) से कराए जाते थे।

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव पूरी तरह ईव्हीएम से होगा। अब ये स्पष्ट हो गया कि अप्रत्यक्ष तौर पर ही महापौर का चुनाव होगा। पहले कहा जा रहा था कि मध्यप्रदेश में पंचायतों के पहले शहरों में सरकार बन सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग के लिए आज की तारीख में नगरीय निकाय चुनाव कराना बेहद आसान भी है। दरअसल नगरीय निकायों के चुनावों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और नगरीय निकायों का परिसीमन का काम भी पूरा है। इसके विपरीत पंचायत चुनावों में आरक्षण की प्रक्रिया अभी शेष है।

मंगलवार को जैसे ही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, राजनैतिक दलों के साथ ही प्रशासनिक मशीनरी भी सक्रिय हो उठी। खासतौर पर राज्य निर्वाचन आयोग में जबर्दस्त गहमागहमी रही। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राज्य निर्वाचन आयोग को स्पष्ट निर्देश दिए हैं सो राज्य निर्वाचन आयुक्त ने तुरंत ही एक बैठक बुलाकर आवश्यक तैयारियों का जायजा ले लिया। बुधवार को आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाई गई जिसमें चुनावों की तैयारियों पर चर्चा की गई।

patrika_mp_1.pngराज्य निर्वाचन आयोग की बैठक में राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव कराने के लिए तो हम आज ही तैयार हैं। 12 जून तक एक चुनाव करा लिया जाएगा जबकि 30 जून तक दोनों चुनाव कराए जाएंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बिना OBC आरक्षण के लोकल बॉडी इलेक्शन कराने का आदेश दिया है। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारी अलर्ट मोड पर आ गए हैं।

राज्य निर्वाचन आयुक्त आज की तारीख में नगरीय निकाय चुनाव कराना आसान है, इसमें आरक्षण और परिसीमन दोनों हैं। पंचायत चुनाव में आरक्षण शेष है। उन्होंने बताया कि पंचायत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है। आयुक्त ने यह भी कहा कि चुनाव हर हाल में जून में होंगे। चुनाव की तैयारियों के लिए कलेक्टर्स को भी निर्देश दे दिए गए हैं।

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