ग्वालियर बेंच – इंदौर कलेक्टर इलैया राजा टी 25 हजार के जमानती वारंट से तलब …!
जमानती वारंट:इंदौर कलेक्टर इलैया राजा टी 25 हजार के जमानती वारंट से तलब, मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी
क्षतिपूर्ति के लिए श्रम न्यायालय में केस प्रस्तुत किया गया, जिसमें 8.15 लाख की आरआरसी जारी की गई
मप्र हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने तत्कालीन भिंड कलेक्टर इलैया राजा टी (इंदौर कलेक्टर) को 25 हजार का जमानती वारंट से तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी। एडवोकेट केहर सिंह कौरव ने बताया कि राधा भदौरिया के पति लोक निर्माण विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे। काम के दौरान ही वर्ष 2014 में उनकी मृत्यु हो गई थी। क्षतिपूर्ति के लिए श्रम न्यायालय में केस प्रस्तुत किया गया, जिसमें 8.15 लाख की आरआरसी जारी की गई।
17 अगस्त 2016 के आदेश के पालन में विभाग ने केवल 3.14 लाख रुपए का ही भुगतान किया गया। संपूर्ण राशि का भुगतान नहीं करने के चलते हाई कोर्ट में याचिका पेश की गई, जहां दो माह के भीतर भुगतान का आदेश दिया गया। इस पर भी भुगतान नहीं हुआ तो अवमानना याचिका दायर की गई। मंगलवार को हुई सुनवाई में कोई भी अधिकारी स्पष्टीकरण देने के लिए उपस्थित नहीं हुआ। आदेश के पालन में हो रही देरी पर अप्रसन्नता जताते हुए हाई कोर्ट ने तत्कालीन भिंड कलेक्टर को जमानती वारंट से तलब किया।