सिंघु बॉर्डर से गिरफ्तार किए गए पत्रकार मनदीप पुनिया को मिली जमानत

दिल्ली के सिंघु बॉर्डर (Singhu Border) पर किसानों के प्रदर्शन स्थल से गिरफ्तार किए गए स्वतंत्र पत्रकार मनदीप पुनिया (Mandeep Punia) को रोहिणी कोर्ट ने जमानत दे दी. पुनिया को कोर्ट ने 25 हजार के निजी जमानत राशि पर बेल मिली है. चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सतवीर सिंह लांबा ने कहा है कि मामले में शिकायतकर्ता, पीड़ित और गवाह भी पुलिस ही है. जज ने कहा कि इसकी कोई संभावना नहीं है कि आरोपी किसी पुलिस अधिकारी को प्रभावित कर सकता है.

कोर्ट ने मनदीप पुनिया को निर्देश दिया कि वह बिना अनुमति के देश छोड़कर ना जाए. कोर्ट ने फैसले में कहा, “आरोपी जमानत पर रिहा होने के बाद इस तरह के या दूसरे किसी अपराध में शामिल नहीं होगा. आरोपी किसी भी तरीक से सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा.” कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच एजेंसी को जब पूछताछ की जरूरत होगी, तो आरोपी को उसमें शामिल होना होगा.

दिल्ली पुलिस ने मनदीप पुनिया को सिंघू बॉर्डर से गिरफ्तार किया था, जहां केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं. पुलिस ने पत्रकार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 186, 353 और 332 सहित विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज की थी. इससे पहले कोर्ट ने सोमवार को दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर आदेश सुरक्षित रख लिया था.

मनदीप पुनिया की ओर से पेश हुए वकील अकरम खान ने कोर्ट को बताया था कि आरोपी केवल पत्रकार के तौर पर अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा था. खान ने कहा था कि पुनिया के साथ एक दूसरे पत्रकार को हिरासत में लिया गया था, लेकिन उसे मध्य रात्रि में रिहा कर दिया गया था. वकील ने कहा था कि आरोपी के साथ अलग व्यवहार करने का कारण पुलिस ने यह दिया कि उसके पास प्रेस का कोई कार्ड नहीं था.

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