नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने जारी किए आदेश:1076 वर्गफीट से छोटे प्लाॅट वालों को घर बनाने से पहले बगीचे व सड़क किनारे लगाना होंगे पौधे

राज्य सरकार ने प्रदेश में किसी भी प्लॉट पर मकान बनाने के पहले पौधे लगाना अनिवार्य कर दिया है। 1076 वर्ग फीट से छोटे प्लॉट के मालिक को मकान बनाने की बिल्डिंग परमिशन, कंप्लीशन या पजेशन सर्टिफिकेट तभी मिलेगा, जब किसी बगीचे या सड़क किनारे पौधे लगाएगा। इस पौधे की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी प्लाॅट मालिक की ही रहेगी। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने अंकुर कार्यक्रम के अंतर्गत वृक्षारोपण अभियान के लिए नए नियम सोमवार को जारी कर दिए है।

अब भवन निर्माण में मप्र भूमि विकास नियम 2012 के नियम 67 के अनुसार पौधरोपण अनिवार्य करना होगा। नगरीय निकाय मकान बनाने के लिए बिल्डिंग परमिशन जारी करने के साथ ही पौधे लगाने की संख्या तय कर देंगे। 100 वर्गमी.(1076 वर्गफीट) से बड़े-छोटे प्लॉट के लिए पौधे लगाने की संख्या तय की जाएगी।
पहले से है नियम पर पालन नहीं: मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने पिछले दिनों घोषणा की कि बिल्डिंग परमिशन लेने के लिए पौधरोपण की शर्त जोड़ी जाएगी। खास बात यह है कि भूमि विकास नियम-2012 मे ही हर प्लॉट पर पौधे लगाने का प्रावधान किया गया है। अन्य नियमों की तरह इसका भी पालन नहीं हुआ।

पौधे लगाने पर दिए जाएंगे प्राणवायु पुरस्कार
शासन ने निजी प्लॉट पर मकान बनाने वालों के अलावा सरकारी योजनाओं और पीएम आवास मिशन में मिलने वाले मकानों पर भी पौधे लगाने का नियम अनिवार्य कर दिया है। पीएम आवास मिशन में पजेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए पौधे लगाना जरूरी रहेगा। वायुदूत मोबाइल एप पर पौधे लगाने पर रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा। पौधे लगाने पर प्राणवायु पुरस्कार भी दिए जाएंगे।

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